एक प्रभारी प्रधानाध्यापक का वेतन पर लगा रोक तो एक प्रधानाध्यापक को गिरफ्तारी का जारी हुआ आदेश।



दैनिक समाज जागरण ,अनिल कुमार मिश्र ब्यूरो चीफ औरंगाबाद (बिहार)

औरंगाबाद (बिहार) 20 सितंबर 2022:- किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद ने लम्बित मामलों की सुनवाई में कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी मनीष कुमार पाण्डेय ने उपहरा थाना कांड संख्या 46/22 में सुनवाई करते हुए मूल नामांकन पंजी नहीं प्रस्तुत करने के कारण प्रभारी प्रधानाध्यापक राजकिय मध्य विद्यालय तेयाप ,गोह के वेतन ,तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश जिला पदाधिकारी और कोषागार पदाधिकारी औरंगाबाद को दिया है। उपरोक्त आदेश की जानकारी देते हुए अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि मूल नामांकन पंजी लाने का पत्र 23..08, 2022 और निबंधित डाक द्वारा 29/ 08/ 2022 को भेजा गया था किन्तु आज तक उपलब्ध नहीं हो पाने से न्यायिक प्रक्रिया लंम्बित है, दुसरी वाद नरारीकला खुर्द 35/13 में हाई स्कूल जोगीया कांस के प्रधानाध्यापक को गिरफ्तारी का आदेश थाना प्रभारी को दिया गया है ,क्योंकि विगत तीन वर्षों से मूल नामांकन पंजी लाने में वे अब तक असफल रहे हैं । सम्मन के बाद स्मारपत्र भी 2019 में भेजा गया था, वहीं बारूण थाना कांड संख्या 73/22 अनुसंधानकर्ता के गवाही पर लम्बित है अधिवक्ता ने बताया कि अनुसंधानकर्ता पर 24/08/22 को ही सम्मन जारी किया गया था परंतु आज तक गवाही नहीं दिए हैं