पटना की सड़कों पर कचड़ा फेंकने वालो से वसूला जाएगा जुर्माना

समाज जागरण पटना जिला संवाददाता:; वेद प्रकाश

पटना/ राजधानी पटना में अब सड़कों पर कूड़ा फेंकने वालों से मोटा जुर्माना वसूल किया जाएगा। बता दे की नगर निगम ने जुर्माना वसूल करने के लिए 10 श्रेणियां निर्धारित की है। गंदगी फैलाने वाले और जहां-तहां कचरा फेंकने वालों से अब आर्थिक जुर्माना वसूलने की तैयारी है। इसके लिए श्रेणीवार जुर्माने की रेट बनाई गई है। इसमें दो सौ से लेकर 2000 रुपए तक जुर्माना निर्धारित किया गया है। पटना नगर निगम क्षेत्र में अब जहां-तहां गंदगी फैलाई तो महीने का घरेलू बजट गड़बड़ा सकता है। अक्सर यह देखा गया है कि लोग घर से निकलते हैं और कचड़ा सड़क किनारे फेंक देते हैं। सिर्फ आम लोग ही नहीं वेंडर, दुकानदार, होटल, रेस्टोरेंट वाले भी इस तरह का काम करते हैं। ऐसे लोगों को अंकुश लगाने के लिए ही आर्थिक दंड वसूलने का फैसला लिया गया है। चार महीने बाद हुई सशक्त स्थायी समिति की बैठक में कुल 63 एजेंडों पर मुहर लगी। इसमें गंदगी फैलाने वालों से जुर्माना वसूलना भी शामिल है। शहर में गंदगी फैलाने वालों को 10 श्रेणी में बांटकर अगल-अलग जुर्माने की राशि तय की गई है। बैठक में तो पांच हजार रुपए तक जुर्माना लगाने का प्रस्ताव आया था लेकिन फिर इसको कम करते हुए 2000 रुपए निर्धारित किया गया। आपको बता दें कि यह तत्काल प्रभाव से लागू हो जाए‌गा। महापौर सीता साहू ने कहा कि शहर को चकाचक रखने की जिम्मेदारी सबकी है। सभी नागरिक अपना शहर को सुंदर बनाएं। अगर कोई आम लोग गली या सार्वजनिक स्थलों पर कचड़ा फेंकते हैं तो पकड़ने जाने पर 300 रुपए, सभी फुटपाथी वेंडरों और ठेला विक्रेताओं पर 200 रूपये, दुकानदारों द्वारा सड़क और सार्वजनिक स्थलों पर कचड़ा फेंकने पर 450 रुपए, रेस्टूरेंट मालिकों द्वारा खुले स्थानों पर कूड़ा डालने पर 700 रुपए, होटल मालिकों द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने पर 1000 रुपए, औद्योगिक संस्थानों द्वारा कचरा फेंकने पर 2000 रूपये,पशुपालकों द्वारा गाय का गोबर एवं अन्य तरह की गंदगी पर 500 रूपए, भवन निर्माण के लिए खुले में निर्माण सामग्री और मलवा रखने पर 1500 रुपए, मांस-मछली विक्रेता और अंडा विक्रेताओं पर 1000 रुपए जुर्माना निर्धारित किया गया है। आपको बता दें कि यह दरें प्रति गलती है। दिनभर में जितने बार गंदगी फैलाते पकड़े जाएंगे उतनी बार जुर्माना वसूला जायेगा।

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