समाज जागरण रंजीत तिवारी
वाराणसी
वाराणसी में 15 नवंबर को होने वाले विश्वप्रसिद्ध देव दीपावली पर्व के मद्देनजर, सुरक्षा और विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी ने पूर्व से प्रचलित धारा 163 बीएनएसएस के तहत पूरे शहर को “नो फ्लाई जोन” घोषित किया है। अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था), कमिश्नरेट वाराणसी के आदेशानुसार, यह प्रतिबंध 12 नवंबर से 16 नवंबर तक प्रभावी रहेगा।
प्रतिबंध की आवश्यकता और उद्देश्य
देव दीपावली पर्व पर लाखों श्रद्धालुओं, स्थानीय निवासियों और विभिन्न विशिष्ट अतिथियों के आगमन के कारण सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। इस अवसर पर भीड़भाड़ और विशिष्ट अतिथियों के भ्रमण की स्थिति को देखते हुए, बिना अनुमति के ड्रोन, पतंग, गुब्बारा, रिमोट संचालित माइक्रो लाइट्स एयरक्राफ्ट और पैराग्लाइडर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यह कदम इस संभावना को ध्यान में रखकर उठाया गया है कि इन वस्तुओं का प्रयोग सुरक्षा में बाधा डाल सकता है।