दैनिक समाज जागरण
विश्व नाथ त्रिपाठी
प्रतापगढ़। माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अब्दुल शाहिद के कुशल मार्गदर्शन में सदर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत पूरे खुशई के पंचायत भवन पर आयोजित विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अपर जिला जज सुमित पंवार ने कहा कि लोग अपने वादों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह समझौते के आधार पर कराएं। उन्होंने लोगों को जानकारी देते हुए बताया कि 8 मार्च 2025 शनिवार को जनपद न्यायालय के साथ-साथ सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है जिसमें समस्त प्रकार के समनीय आपराधिक मामले, चेक बाउंस संबंधित धारा 138 एन आई एक्ट के वाद, बैंक रिकवरी वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, बिजली एवं जल के बिल से संबंधित दण्ड वाद, श्रम वाद, राजस्व वाद ,भूमि अधिग्रहण वाद, वैवाहिक या पारिवारिक वाद एवं अन्य सिविल वादों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जा सकता है। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वरिष्ठ जन हमारे समाज का अभिन्न अंग है उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान किए गये है। इस अवसर पर चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुखपाल नगर सुरेश चंद यादव ने सर्वाइकल कैंसर के लक्षण सावधानियां एवं उपचार के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान किया। इस अवसर पर पीएलवी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राम प्रकाश पाण्डेय द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम एवं निःशुल्क विधिक सहायता की पात्रता के बारे में जानकारी प्रदान किया। पीएलवी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महेंद्र त्रिपाठी ने बच्चों के लिए संचालित स्पॉन्सरशिप एवं बाल सेवा योजना के बारे में लोगों को विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान किया। पीएलवी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गिरीश पाण्डेय द्वारा कैंसर पीड़ितों के लिए सहायता एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी दी गई। विधिक साक्षरता शिविर का संयोजन नायव तहसीलदार सदर आनंद द्वारा किया गया। इस अवसर पर उमाकांत ओझा, पूर्णिमा मौर्य, ज्योति लेखपाल, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विनोद कुमार सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ अधिवक्ता फूलचंद द्वारा किया गया।