पदोन्नति में आरक्षित वर्ग के अभियंताओं के साथ भेदभाव।


चचाई —–अधीक्षण अभियंता (करंट चार्ज) के आदेश 13 मई को मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी जबलपुर द्वारा अधीक्षण अभियंता (करंट चार्ज) हेतु आदेश पारित किए गए हैं जिसमें मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित नियमों की अवहेलना करते हुए 11 वर्ष वरिष्ठ नियमित कार्यपालन अभियंताओं को छोड़कर ऐसे कार्यपालन अभियंता (करंट चार्ज) को अधीक्षण अभियंता करंट चार्ज प्रदर्शित किया गया है जो मात्र 2 से 3 वर्ष पूर्व भी कार्यपालन अभियंता का चार्ज प्राप्त किए हैं 11 वर्ष अवधि के वरिष्ठ कार्यपालन अभियंता सभी आरक्षित वर्ग के हैं वह इस भेदभाव का शिकार हुए हैं इस संबंध में आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ द्वारा कंपनी प्रबंधन से नियमानुसार न्याय उचित कार्यवाही हेतु प्रबंध निदेशक के नाम ज्ञापन मुख्य अभियंता अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई  को ज्ञापन सौपा है ज्ञापन में मांग रखी गई की 13 मई के कार्यपालन अभियंता से अधीक्षण अभियंता के (करंट चार्ज) हेतु पारित आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए और 1 जनवरी 2020 की कार्यपालन अभियंता की ग्रेडेशन लिस्ट के आधार पर कार्यपालन अभियंता से अधीक्षण अभियंता के करंट चार्ज के संशोधित आदेश को पारित किया जाए दिए गए ज्ञापन पत्र में उल्लेख किया गया है कि मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के कार्यपालन अभियंताओं को अधीक्षण अभियंता के पद पर पदस्थ किया गया है जो पूर्णता कंपनी नियम एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित मापदंड के विरुद्ध है उक्त पारित आदेश में कंपनी कैडर के नियमित कार्यपालन अभियंता की 1 जनवरी 2020 की वरिष्ठतम सूची का कोई ध्यान नहीं रखा गया है जो की कंपनी की प्रशासनिक व्यवस्था के नाम पर और तथा कथित लोगों के द्वारा हाईकोर्ट में बिचाराधीन  केस का हवाला देकर नियमित पत्र एवं योग्य कार्यपालन अभियंताओं के साथ घोर अन्याय है कहा गया है की 26 सहायक अभियंताओं  को कार्यपालन अभियंता के पद पर पदोन्नति किया गया था जो आज दिनांक तक कार्यपालन अभियंता के पद पर 10 वर्ष की सेवाएं पूर्ण कर चुके हैं कंपनी के निर्धारित नियमों के अनुसार कार्यपालन अभियंता उत्पादन से अधीक्षण अभियंता उत्पादन के पद पर पदस्थापना पदोन्नति हेतु 5 वर्ष की सेवाएं आवश्यक है।

Leave a Reply