समाज जागरण दैनिक
विश्व नाथ त्रिपाठी
प्रतापगढ़। उपायुक्त उद्योग अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान योजना के अन्तर्गत 5 लाख का ऋण प्रदान किया जाता है। शासन द्वारा जनपद का वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1700 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होने योजना की पात्रता की शर्तो के सम्बन्ध में बताया है कि आवेदक उ0प्र0 का मूल निवासी होना चाहिये एवं उसकी आयु 21 से 40 वर्ष होनी चाहिये। आवेदक न्यूनतम कक्षा 8 उर्त्तीण होना चाहिये, इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा समकक्ष को वरीयता दी जायेगी। आवेदक सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद एक उत्पाद एवं टूलकिट योजना, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ावर्ग प्रशिक्षण योजना, उ0प्र0 स्किल डेवलपमेन्ट मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन आदि में प्रशिक्षित हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय/शैक्षणिक संस्थान में कौशल सम्बन्धी सर्टीफिकेट कोर्स/डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त हों। इस योजना में रूपये 5 लाख का 04 वर्ष हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जायेगा। परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अतिरिक्त मार्जिन मनी सब्सिडी देय है। पूर्व में पीएम स्वनिधि योजना के अतिरिक्त राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना में ब्याज अथवा पूंजी उपादान का लाभ न प्राप्त किया हो। योजना अन्तर्गत स्वयं का अंशदान कटेगरी वाइस जनरल 15 प्रतिशत, ओबीसी 12.50 प्रतिशत, एससी/एसटी और दिव्यांगता 10 प्रतिशत रहेगा। सीजीटीएमएसई कवरेज हेतु आवश्यक धनराशि का वहन सरकार द्वारा किया जायेगा। यदि आवेदक को आवेदन करने अथवा अन्य कोई समस्या आती है तो समस्या के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित विभागों से सम्पर्क कर सकते है। आवेदन वेबसाइट www.diupmsme.upsdc.gov.in अथवा www.msme.up.gov.in पर किया जा सकता है।