समाज जागरण
विजय तिवारी
कटनी । कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने 3 आदतन अपराधियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए इन्हें संबंधित पुलिस थाना में 3 माह की अवधि तक 1 एवं 15 तारीख को पुलिस थाने में उपस्थिति देने का आदेश पारित किया है।
जिला दण्डाधिकारी यादव ने तीनों आदतन अपराधियों के मामले में पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही की है। उनमें थाना कैमोर अमरैया पार निवासी 45 वर्षीय राजेश उर्फ करिया पिता हनुमानदीन दाहिया के विरूद्ध वर्ष 2001 से 2024 तक 3 प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में प्रचलित है। राजेश उर्फ करिया के विरूद्ध समय-समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई। लेकिन इनके आपराधिक प्रवृत्ति में कोई सुधार नहीं हुआ और राजेश कैमोर थाना क्षेत्र में आतंक का पर्याय बन चुका है। इस स्थिति के मद्देनजर कलेक्टर श्री यादव ने राजेश उर्फ करिया को 3 माह की अवधि तक 1 और 15 तारीख को पुलिस थाना कैमोर में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।
इसी प्रकार एक अन्य मामले में पुलिस थाना ढीमरखेड़ा निवासी पिंडरई उम्र 28 वर्ष पवन मिश्रा पिता राजेन्द्र उर्फ गुल्ला के विरूद्ध भी मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की गयी है। पवन मिश्रा के विरूद्ध वर्ष 2017 से 2024 तक 2 प्रकरण प्रचलित है। क्षेत्र में लोकशांति के भंग के मद्देनजर कलेक्टर श्री यादव ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुये पवन मिश्रा पिता राजेन्द्र उर्फ गुल्ला मिश्रा को 3 माह की अवधि तक 1 एवं 15 तारीख को ढीमरखेड़ा पुलिस थाना में हाजिरी देने के निर्देश दिए हैं।
इसके अलावा पुलिस थाना बाकल ग्राम सिहुड़ी निवासी आदतन अपराधी सुनमान सिंह लोधी पिता शीलचन्द लोधी उम्र 37 वर्ष के आपराधिक कृत्यों को देखते हुये पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर श्री यादव ने सुनमान सिंह लोधी को 3 माह की अवधि तक 1 और 15 तारीख को पुलिस थाना बाकल में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए है।