बांका चाइल्डलाइन टीम की बड़ी कार्यवाही: बाल मजदूरी कराने वाले मिठाइ दुकानदार एफआईआर दर्ज

दैनिक समाज जागरण
ब्यूरो:- उमाकांत साह

बांका चाइल्डलाइन ने दिखाया सख्ती। बाल मजदूरी कराने के लिए बिहार के बांका जिले से 2 नाबालिग बच्चे को बैंगलुरु भेजने वाले पर आज कराया एफआईआर दर्ज। इसी महीने के 23 तारीख को बांका चाइल्डलाइन टीम को सूत्रों से जानकारी मिली थी कि दो बच्चों को बाल मजदूरी कराने के लिए बैंगलुरु भेजा जा रहा है। जिसके बाद टीम नें त्वरित कार्यवाही करते हुए भैरोगंज बाजार स्थित मुनेश्वर दास के मिठाई दुकान से बच्चे को बरामद अपने संरक्षण मे ले लिया। जिसके संबंध में आज मुकदमा पंजीकृत कराया गया है।

जानकारी के अनुसार बीते 23 नवंबर को राष्ट्रीय आपातकालीन टोल फ्री नंबर 1098 के माध्यम से सूचना मिली थी की आनंदपुर ओपी क्षेत्र के भैरोगंज बाजार स्थित मुन्ना महाराज उर्फ मुनेश्वर दास द्वारा दो नाबालिक बच्चे को मजदूरी कराने बेंगलुरु ले जाया जा रहा है। जिसकी सूचना पर चाइल्डलाइन टीम बांका के समन्वयक (कोऑर्डिनेटर) मनोज कुमार सिंह एवं बाल कल्याण समिति सदस्य द्वारा टीम गठित कर भैरोगंज बाजार स्थित मुनेश्वर दास के मिठाई दुकान से दो नाबालिक बच्चा को अपने संरक्षण में लेकर पूछताछ हेतु बाल कल्याण समिति बांका ले जाया गया था। जिसका पहचान आनंदपुर ओपी क्षेत्र के गौंरा मांझी डीह निवासी बरी पूझार के बारह वर्षीय पुत्र एवं एतवारी पूझार के लगभग तेरह वर्ष पुत्र के रूप में की गई। जिसे पुछ ताछ के क्रम में दोनों नाबालिक बच्चों ने बताया कि भैरोगंज निवासी मुन्ना महाराज उर्फ मुनेश्वर दास पिता स्वर्गीय छतरू दास ने ही बच्चों को बहला फुसलाकर मजदुरी कराने बेंगलुरु ले जा रहा था।

तत्पश्चात बाल कल्याण समिति बांका द्वारा आगे की कार्रवाई करते हुए दोनों बच्चे के अभिभावक को कड़ी चेतावनी देकर सुपुर्द कर दिया गया। जिसके आलोक मेंं चाइल्ड लाइन टीम सदस्य विनय कुमार ने आंनदपुर ओपी में आरोपी मुन्ना महाराज उर्फ मुनेश्वर दास के विरुद्ध U/S. 370 IPC .79 J J act 2015 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। चाइल्ड लाइन बांका टीम द्वारा इस कार्रवाई को लेकर भैरोगंज बाजार में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस संबंध में टीम के समन्वयक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि बाल मजदूरी बाल विवाह करना कानूनी जुर्म में है,इसे रोकने के लिए राष्ट्रीय आपातकालीन टोल फ्री 1098 नंबर पर संपर्क करें कर सकते हैं सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा।