नई दिल्ली: दिल्ली की भाजपा सरकार महिला समृद्धि योजना को लागू करने के लिए सख्त शर्तों के साथ दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दे रही है। शीर्ष सूत्रों ने बताया कि लाभ एक परिवार की एक महिला तक सीमित हो सकता है, भले ही परिवार के बीपीएल कार्ड में कितनी भी महिलाएँ हों।
सूत्रों ने बताया कि तीन से ज़्यादा बच्चों वाली महिलाओं को लाभार्थी सूची से बाहर रखा जा सकता है, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर तीन बच्चों वाली महिलाओं का टीकाकरण नहीं हुआ है, तो उन्हें भी लाभ नहीं मिलेगा।
इस योजना में 21 से 60 साल की उम्र वाली बीपीएल कार्डधारक महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
सूत्रों ने बताया कि अगर बीपीएल कार्ड पर एक से ज़्यादा महिलाओं का नाम है, तो बीपीएल कार्ड में दर्ज उम्र के हिसाब से सिर्फ़ सबसे बुजुर्ग महिला को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। हालांकि, अगर विधवा और वृद्धावस्था पेंशन जैसी दूसरी कल्याणकारी योजनाओं से ऐसी ही सहायता मिलती है, तो सबसे बुजुर्ग महिला को यह सुविधा नहीं मिलेगी।

अपने चुनावी घोषणापत्र में भाजपा ने कई मुफ्त सुविधाओं का आश्वासन दिया, जिसमें महिला समृद्धि योजना भी शामिल है, जिसके तहत महिलाओं को 2,500 रुपये मासिक भत्ता देने का वादा किया गया था, जो सीधे लाभार्थियों के खातों में जाएगा।
पार्टी ने महिला दिवस पर इस योजना के शुभारंभ की औपचारिक घोषणा की। दिल्ली कैबिनेट ने पात्र महिलाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए 5,100 करोड़ रुपये के शुरुआती आवंटन को मंजूरी दी।
यह योजना पिछले पांच सालों से दिल्ली में रह रही उन महिलाओं के लिए है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये से कम है और जिन्हें आयकर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने अनुमान लगाया है कि बीपीएल श्रेणी के तहत लगभग 20-25 लाख महिलाओं को इस पहल से लाभ मिलेगा।