बैंकों में पत्रावलियॉ को बेवजह लम्बित न रखें -जिलाधिकारी


दैनिक समाज जागरण
विश्व नाथ त्रिपाठी
प्रतापगढ़। जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी जी की अध्यक्षता में कैम्प कार्यालय के सभागार में जिला उद्योग एवं व्यापार बन्धु की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में उपायुक्त उद्योग ने उद्यमियों की समस्याओं के सम्बन्ध में अब तक की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी। उद्यमियों ने बैठक के दौरान अपनी-अपनी समस्याओं को जिलाधिकारी के समक्ष अवगत कराया। बैठक में औद्योगिक आस्थान सुखपालनगर के उद्यमियों द्वारा औद्योगिक आस्थान में जल भराव से आवागमन हो रही असुविधा की समस्या के समाधान कराये जाने का अनुरोध किया गया, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत प्रतापगढ़ सिटी को यदि उनके कार्य क्षेत्र में है तो तत्काल जल निकासी की अस्थाई समाधान कराये जाने का निर्देश दिया गया, उसी प्रकरण पर उपायुक्त उद्योग द्वारा बताया गया कि जल निकासी की स्थाई व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था उ0प्र0 लघु उद्योग निगम से सकरनी नाला तक नाले के निर्माण हेतु आगणन प्राप्त कर उद्योग निदेशालय को धनराशि उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से पत्र भेजा गया है जिस पर जिलाधिकारी द्वारा धनराशि उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रमुख सचिव एम0एस0एम0ई0 को डी0ओ0 पत्र भिजवाने का निर्देश दिया गया। बैठक में पूर्व माह की बैठक की अनुपालन आख्या पर विस्तृत चर्चा हुई जिसमें 05 उद्यमियों की भारतीय स्टेट बैंक में लम्बित सब्सिडी के प्रकरण पर उद्यमियों से नये प्रार्थना पत्र उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई तथा प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर उपायुक्त उद्योग को पुनः प्रकरण रिव्यू कराने के निर्देश दिये गये। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों द्वारा दिये गये इन्डेन्ट पर समीक्षा कर तथा सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि किसी भी निवेशक की कोई भी एन0ओ0सी0 लम्बित न रखी जाए तथा सभी उद्यमियों को प्रशासनिक सहयोग का पूर्ण आश्वासन दिया गया। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के सम्बन्ध में उपायुक्त उद्योग ने बताया कि जनपद के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नये सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजित कर सकते है। इस योजना में रूपये 5 लाख का 4 वर्ष हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है, आवेदक की आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष होनी चाहिये तथा शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा-8 उत्तीर्ण होना आवश्यक है, इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा समकक्ष को वरीयता दी जायेगी। जिलाधिकारी ने बैठक में ऋण परक योजनाओं की समीक्षा पर सभी बैंकर्स को मेरिटवेस पर प्रकरण निस्तारित कराये जाने के निर्देश दिये गये तथा अनावश्यक आवेदन लम्बित न रखने के निर्देश दिये गये। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि उद्योग से सम्बन्धित उद्यमियों की शिकायतों का निस्तारण कराया जाये। जनपद के उद्यमियों द्वारा जिलाधिकारी का स्वागत करते हुए जनपद के औद्योगिक विकास में पूर्ण सहयोग प्रदान करने की अपेक्षा की गई। इसी प्रकार जिलाधिकारी द्वारा व्यापार बन्धु की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डा0 दिव्या मिश्रा, मुख्य राजस्व अधिकारी अजय तिवारी, अपर पुलिस अधीक्षक संजय राय, परियोजना निदेशक डीआरडीए दयाराम यादव, अग्रणी बैंक प्रबन्धक गोपाल शेखर झा, सहायक श्रमायुक्त आर0के0 पाठक, उद्यामियों में मो0 अनाम, रोशनलाल ऊमरवैश्य उपस्थित थे। बैठक का संचालन उपायुक्त उद्योग अजय कुमार त्रिपाठी द्वारा किया गया।

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