6 अप्रैल से 8 अप्रैल 2025 कुल 3 दिनों तक यह आदेश रहेगा प्रभावी
मिंटू कुमार संवाददाता दैनिक समाज जागरण हजारीबाग सदर
रामनवमी त्योहार 2025 के अवसर पर संवेदनशीलता, विधि व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के दृष्टिकोण से झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 के धारा 26(1) में निहित प्रावधानों के तहत उपायुक्त श्रीमती नैंसी सहाय ने जिला के सभी प्रकार के खुदरा शराब की दुकानें, रेस्तरों एवं बार सहित अन्य सभी उत्पाद अनुज्ञप्ति प्रदत्त परिसर को दिनांक 06.04.2025 से दिनांक 08.04.2025 (कुल 3 दिनों) तक बन्द रखने का आदेश दिया है।
सहायक आयुक्त उत्पाद, हजारीबाग को इस संबंध में अपने स्तर से कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।