दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत मिली है. सीएम केजरीवाल ईडी के समन पर पेश न होने को लेकर दर्ज दो केस में शनिवार सुबह राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए. यहां महज 5 मिनट की पेशी के बाद ही कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर करते हुए उन्हें घर जाने की इजाजत दे दी है. कोर्ट इस मामले पर अब 1 अप्रैल को सुनवाई करेगी, हालांकि तब भी सीएम केजरीवाल को पेशी से छूट मिली रहेगी
दरअसल सीएम केजरीवाल जब कोर्ट में पेश हुए तब उनके वकील रमेश गुप्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि उनके मुवक्किल को वापस जाने की अनुमति दी जाए और बहस जारी रखी जाए. उनकी इस मांग पर ईडी ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई. इस राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (NCMM) दिव्या मल्होत्रा ने 15,000 रुपये के निजी मुचलके बांड और 1 लाख रुपये के सिक्योरिटी बॉन्ड पर सीएम केजरीवाल को बेल देते हुए कोर्टरूम से वापस जाने की इजाजत दे दी. कोर्ट ने कहा, ‘अपराध जमानती होने के कारण आरोपी अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाती है.’दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत मिली है. सीएम केजरीवाल ईडी के समन पर पेश न होने को लेकर दर्ज दो केस में शनिवार सुबह राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए. यहां महज 5 मिनट की पेशी के बाद ही कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर करते हुए उन्हें घर जाने की इजाजत दे दी है. कोर्ट इस मामले पर अब 1 अप्रैल को सुनवाई करेगी, हालांकि तब भी सीएम केजरीवाल को पेशी से छूट मिली रहेगी