जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के निर्देश के बावजूद वाहन संचालक कर रहे हैं मनमाना किराया वसूली



जिला लोक शिकायत निवारण में की गई है मामले की सुनवाई: राहुल यादव

पुरैनी /डा. रूद्र किंकर वर्मा।

जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मधेपुरा के निर्देश के बावजूद वाहन संचालक यात्रियों से सरकारी स्तर से निर्धारित किराया से अधिक राशि वसूलने पर आमादा है। विभागीय पदाधिकारी की उदासीनता एवं वाहन संचालकों की मिलीभगत से सरकारी निर्धारित किराया दर की जानकारी के आभाव में आम यात्री से रोजाना वाहन संचालकों द्वारा निर्धारित दरों से अधिक किराया की वसूली जिले में बेरोकटोक जारी है।
मालूम हो कि संयुक्त आयुक्त सह सचिव कोसी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार सहरसा के द्वारा बीते 22-12-2021 को जिला परिवहन पदाधिकारी मधेपुरा,सहरसा एवं सुपौल को पत्र जारी कर तीनों जिलों में किराया राशि तय कर सभी बस स्टैंडों में किराया चार्ट सार्वजनिक कर उस पर अमल कराने का निर्देश दिया गया था। लेकिन जिला परिवहन पदाधिकारी मधेपुरा के द्वारा उक्त पत्र के आलोक में मधेपुरा को छोड़ जिले में कहीं भी किराया चार्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। लिहाजा आम यात्री आज भी विभिन्न जगहों के सरकारी निर्धारित किराया से अनजान रहकर वाहन संचालकों के हाथों आर्थिक शोषण के शिकार होने को बाध्य हैं।निजी बस एवं चार पहिया वाहनों के संचालक द्वारा विभिन्न स्थानों के लिए यात्रा करने वाले यात्रियों से तय किराया से अधिक राशि की वसूली कर रहे हैं। इस मामले में बस एवं चार पहिया संचालकों की मनमानी जिलों में चरम सीमा पार कर गई है। इस बाबत के जिला परिवहन पदाधिकारी मधेपुरा द्वारा आज तक कोई दिलचस्पी नहीं ली गई है। जिसके कारण आम यात्रियों का रोजाना आर्थिक शोषण होता आ रहा है। निजी बस एवं चार पहिया वाहन संचालक मनमाना किराया की वसूली कर जहां मालामाल होते जा रहे हैं। वहीं आम यात्री आर्थिक शोषण का शिकार होने को बाध्य है।

*किराया से अधिक राशि की जा रही वसूली*

सहरसा से पुरैनी तक साधारण बस का किराया 98 रुपया एवं डीलक्स बस का किराया 111 रुपया निर्धारित है। लेकिन बस संचालक द्वारा डेढ़ सौ रुपए की वसूली की जा रही है। मधेपुरा से पुरैनी तक साधारण बस का 65 रूपया एवं डीलक्स बस का 73 रुपया निर्धारित है। लेकिन उसकी जगह एक सौ रुपये लिया जा रहा है। पुरैनी से उदाकिशुनगंज की एवं चौसा की दूरी जहां मात्र 11 किलोमीटर है। वहीं 16 रुपया 50 पैसे की जगह 30 रुपए किराया लिया जा रहा है। जबकि पुरैनी से कलासन 06 किलोमीटर का भाड़ा 09 रुपए की जगह 20 रुपए जबरन वसूला जा रहा है।

*डीटीओ की लापरवाही से हो रहा शोषण*

जिला परिवहन पदाधिकारी ने मधेपुरा बस स्टैंड में निर्धारित किए गए किराया चार्ट भी लगाया। लेकिन उक्त किराया चार्ट वहां लगाया गया जहां न तो बस रूकती है और न ही उस स्थान पर यात्री पहुंचते है। जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा अभी भी पुराने बस स्टैंड के बाहर या अंदर किराया चार्ट नहीं लगाया गया है। इतना ही नहीं विभागीय स्तर से इस बाबत न तो आज तक प्रचार-प्रसार प्रसार कराया गया है और न ही उक्त आदेश के अनुपालन के लिए विभागीय स्तर से कोई भी सार्थक पहल की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि जिला परिवहन पदाधिकारी मधेपुरा की लापरवाही एवं उदासीनता बस एवं अन्य वाहन संचालकों को जिले में मनमाना किराया वसूलने की खुली छूट दे दी है।

*जिला लोक शिकायत निवारण में की गई है मामले की सुनवाई*

जन अधिकार पार्टी के पूर्व छात्र जिला महासचिव राहुल यादव ने इस मामले को लेकर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहां अपील की थी। उक्त मामले की जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मो.तारीक के द्वारा सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी के निर्देशानुसार मोटर यान निरीक्षक द्वारा बीते 13-11-2023 को मधेपुरा-चौसा पथ एवं मधेपुरा-सहरसा पथ पर परिचालित कई बसों में सवारी कर रहे यात्रियों से भाड़ा लेने के बाबत गहन रूप से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान बस संचालकों द्वारा यात्रियों से निर्धारित दर से प्रति किलोमीटर एक रुपया 70 पैसा से अधिक किराया एवं स्टापेज के अनुसार 10 रुपया अधिक बसूले जाने की बात सामने आई। इस बाबत उक्त सभी बस संचालकों को मोटर वाहन अधिनियम की धारा के तहत आनलाइन शमन भी किया गया है। साथ ही अन्य बसों के संचालकों को निर्धारित दर के अनुसार किराया लेने की सख्त हिदायत दी गई है। साथ ही मोटर यान निरीक्षक ने सौंपे गए प्रतिवेदन में सभी बस संचालकों के साथ बैठक कर निर्धारित दर तालिका के अनुसार यात्रियों से भाड़ा लेने एवं इसका व्यापक प्रचार-प्रसार एवं जिले के सभी प्रमुख बस स्टैंड पर भाड़ा दर तालिका का अधिष्ठापन किए जाने की सलाह दी है।

*शिकायतकर्ता ने फिर से की है प्रथम अपील*

शिकायतकर्ता राहुल यादव ने महीनों पूर्व जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के दिए गए निर्देश पर कोई भी अमल होते नहीं देख उन्होंने इस मामले को लेकर प्रथम अपीलीय प्राधिकार प्रमंडलीय आयुक्त कोसी प्रमंडल सहरसा के यहां अपील कर नीजी बस एवं चार पहिया वाहन संचालकों द्वारा सरकारी स्तर से निर्धारित किराया दर लेने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है।