नोएडा: शासनादेश को ठेंगा दिखा, जूस के दुकान में बेची जा रही है तंबाकू उत्पाद

नोएडा जैसे स्मार्ट सिटी में लोग भी बड़ी स्मार्ट है। जहाँ एक तरफ उत्तर प्रदेश के शासनादेश कहती है कि खाने पीने कि सामान और तंबाकू उत्पाद एक साथ नही बेचे जा सकते है वही दूसरी तरफ जूस के दुकान में ही बीड़ी सिगरेट और गुटखा बेचे जा रहे है। अमेठी युनिवर्सिटी के पास बने फुट-ओवर-ब्रिज के पास प्राधिकरण के द्वारा अलाटेड हिमाचल जूस का एक विडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि वहाँ पर खाने पीने के सामान नमकीन के साथ-साथ गुटखा बीड़ी बेचे जा रहे है। हालांकि यह साफ साफ जाहिर नही हो रहा है कि सिगरेट और बीड़ी भी बेचे जाते है। लेकिन इतना तो साफ है कि अस्थायी रूप से अलाटेड जूस की दुकान को स्थायी रूप दिया गया और टिन शेड टेबल कुर्सी भी लगाए गए है।

बताते चले कि आईजीआरएस संख्या 40014122016965 से प्राप्त जानकारी के मुताबिक नोएडा में हिमाचल जूस को कुल 6 जूस कार्नर अलाॅटमेंट किया गया है, जो कि सेक्टर 06, 15ए, 29, 125, 126, 127 में है। यह अस्थायी रूप से रूप से किया जा सकता है और इस कार्नर में बीड़ी सिगरेट या दूसरे प्रकार के दुकान लगाने की कोई अनुमति नही है। फिर यहाँ पर स्थायी निर्माण किसके अनुमति से किया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार नें अपने शासनादेश में साफ साफ जिक्र किया है कि जो किसी भी खाने पीने के सामान बेचने वाले दुकान पर पान बीड़ी गुटखा और दूसरे तंबाकू उत्पाद को बेचना प्रतिबंधित होगा। इसके अलावा तंबाकू उत्पाद बेचने वाले सभी दुकानदार या वेंडर को नगर निगर, नगर निकाय या प्राधिकरण से लाइसेंस लेना होगा। लेकिन शासनादेश को ठेगा दिखाकर वेंडर और दुकानदार खुलेआम तंबाकू उत्पाद बेचने में लगे है और शासन प्रशासन मुकदर्शक बना हुआ है।