दैनिक समाज जागरण संवाददाता
मथुरा की सब्जी मंडी में धड़ल्ले से यूज हो रही है पॉलीथिन आपको बता दें देश की राजधानी व उत्तर प्रदेश में कोर्ट के आदेश हुए हैं पॉलिथीन व 19 ऐसे उत्पाद हैं जिन पर सरकार के आदेश के बाद वेन लगाया गया है यह आदेश 1 जुलाई 2022 से लागू हो गए हैं अब जो व्यापारी दुकानदार व ग्राहक प्लास्टिक से बने 19तरह के उत्पाद इनमें प्लास्टिक की डंडियों वाले ईयर बड, बलून स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, लॉलीपॉप की डंडी, आइसक्रीम की डंडी, थर्माकोल के सजावटी सामान, प्लेट्स, कप, गिलास कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बे पर लगने वाली पन्नी, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाली प्लास्टिक और पीवीसी बैनर आदि शामिल हैं। इन्हें कोई यूज नही करेगा केवल सिंगल यूज प्लास्टिक जिसको लेकर
कुछ संस्थान द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है और 1 जुलाई से पहले भी उत्तर प्रदेश जिलो में जिलाधिकारियों ने ओर मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत चहल ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ जागरूकता ओर कठोर कार्यवाही को लेकर बैठक की थी उसके बाद भी उसके बाद भी मथुरा जिले के विभिन्न बाजारों मैं पॉलिथीन यूज की जा रही है और मंडी समिति सब्जी मंडी स्थल में भी धड़ल्ले से पॉलिथीन बेखौफ होकर फडिया फल सब्जी ढ़केल बिक्रेता कर रहे हैं पॉलिथीन के दृश्य के फुटेज कैमरे में कैद किए गए हैं इस समय नगर निगम टीम अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से दूर नजर आ रही है देखना यह होगा कि पॉलिथीन इसी प्रकार से यूज होती रहेगी या इन पर कोई कार्यवाही नगर निगम बिभाग द्वारा अमल में लाई जाएगी