समाज जागरण गाजियाबाद/नोएडा
गाजियाबाद। पथ विक्रेताओं के साथ लगातार हो रहे शोषण और पथ विक्रेता अधिनियम के अनदेखी को लेकर पथ विक्रेताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौपा। पथ विक्रेताओं का कहना है कि जो पथ विक्रेता अधिनियम मे है नगर निगम वाले वैसा बिल्कुल नही कर रहे है। आये दिन उन वेंडरों के दुकान पर बुल्डोजर चला दिए जाते है जिनको नगर निगम ने स्वयं लाइसेंस दिया है और पीएम स्वनिधी योजना के तहत लोन भी दिया गया है। पथ विक्रेताओं ने अपने 15 सूत्री मांग रखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम से जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है।
- पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ-विक्रय विनयमन) अधिनियम, 2014 (अधिनियम संख्या 7 सन् 2014) की धारा 36 के अनुसार वेंडिंग जोन का पूर्ण रूप से निर्माण कर वेंडर को मूल सुविधाएं बिजली, पानी, शौचालय, छाया आदि मुहैया कराए जाने के बाद ही रख रखाव शुल्क मांगा जाए ।
- पथ विक्रेता अधिनियम 2014, पथ विक्रेता नियमवाली 2017 ही चाहिए अन्य कुछ नही ।
- नगर निगम गाजियाबाद मे 86000 पथ विक्रेताओं को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान करा जा चुका है व अब क्रेडिट कार्ड भी प्रदान कराया जा रहा है परंतु वेंडर्स को कार्य करने नहीं दिया जा रहा है आए दिन उनकी रेहड़ी हटवा दी जाती है, वेंडिंग सर्टिफिकेट जारी करे जाने के पश्चात भी वर्तमान तक कोई वेंडिंग ज़ोन निर्माण नहीं करा गया, वेंडर्स को उनके कार्यस्थल सेहटाए जाने से पूर्व उन्हें वेंडिंग ज़ोन तैयार करके दिए जाएं |
- पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ-विक्रय विनयमन) अधिनियम, 2014 (अधिनियम संख्या 7 सन् 2014) की धारा 36 के अनुसार वेंडिंग जोन का पूर्ण रूप से निर्माण कर वेंडर को मूल सुविधाएं बिजली, पानी, शौचालय, छाया आदि मुहैया कराई जाए ।
- प्रत्येक पाँच वर्ष मे वेंडर का पुनः सत्यापन/सर्वे किया जाएं |
- वेंडर को हटाए जाने से पूर्व वेंडिंग ज़ोन का निर्माण कराया जाए व छोटे – छोटे वेंडिंग जोन बनाए जाए जिनमे वेंडर की एक सीमित संख्या हो ।
- वेंडर के आवंटन पश्चात स्थानीय पुलिस को उनकी सूची देकर समय समय पर जांच करवाई जाए वेंडिंग जोन मे अतिरिक्त कोई वेंडर्स अवैध रूप से कार्य ना करें ।
- रेहड़ी पटरी दुकानदारों पर बल का प्रयोग शर्मनाक है, ये हमारा विनम्र निवेदन है किसी भी /नगर निगम/ नगर पालिका द्वारा रेहड़ी पटरी दुकानदारों का सामान क्षतिग्रस्त ना किया जायें |
- अगर सामान की जब्तीकरण की प्रक्रिया सुचारु रूप से होती है, ओर जांच मे निर्दोष पाए जाने पर सकुशल सामान उपलब्ध कराया जायें |
- जब्त समान को नष्ट ना किये जाये, जुर्माना लगाने के बाद सामान वापस पटरी दुकानदार को सकुशल दे दिया जायें |
- दिव्यांग, विधवा, तलाकशुदा, अनाथ व वृद्ध जिनके पास आय का कोई साधन ना हो इन्हे भी प्राथमिकता दी जायें |
- नगर निगम गाजियाबाद क्षेत्र मे कार्य कर रहे वेंडर्स जिनके द्वारा माननिए उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गई उन वेंडर्स को वेंडिंग ज़ोन मे शिफ्ट कराए जाने तक उन्हें उनके कार्यस्थल पर कार्य करने दिया जाएं |
- नगर निगम गाजियाबाद द्वारा वर्तमान तक वेंडिंग ज़ोन बनाए जाने की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं करी है, नगर निगम गाजियाबाद प्रथम वेंडिंग ज़ोन बनाए उसके पसक्षत वेंडर्स को वेंडिंग ज़ोन में शिफ्ट कराएं |
- किसी भी वेंडर को हटाए जाने से पूर्व उसे 30 दिवस का नोटिस जारी करा जाएं उसके पश्चात ही वेंडर को हटाए जाने की प्रक्रिया की जाएं |
- नगर निगम गाजियाबाद द्वारा आए दिन बुलडोजर चलाया जाता है जिसमे रजिस्टर्ड वेंडर को निशाना बनाया जाता और उसका सामान तोड़ दिया जाता |
यदि उपरोक्त वेंडर्स की मांगे नहीं मानी जाती तो 15 दिवस बाद जनपद गाजियाबाद के समस्त वेंडर्स लखनऊ मुख्यमंत्री आवश कूँच करेंगे | यह पथ विक्रेताओं का कहना है। इस पर शासन प्रशासन को स्वत: संज्ञान लेकर कार्यवाही करना चाहिए ताकि रोज कमाने खाने वाले पथ विक्रेताओं को नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी और पुलिस के द्वारा किए जा रहे शोषण से बचाया जाय। अब देखना है कि नगर जिलाधिकारी इस पत्र के बाद भी संज्ञान लेते है या फिर वेंडर के हाथ निराशा ही लगने वाली है।
