वीरेंद्र चौहान, समाज जागरण ब्यूरो किशनगंज।
मुख्यमंत्री बिहार की महत्वकांक्षी योजना सात निश्चय-2 हर क्षेत्र तक सिंचाई योजना अन्तर्गत निजी नल कूप एवं मोटर पंप के लिए अनुदान का प्रावधान किया गया है। इसके लिए इच्छुक किसान आवेदन कर सकते हैं।
पात्रता :-
जिला का कोई भी किसान अपने भूमि पर निजी नल कूप एवं मोटर अधिष्ठापन हेतु आवेदन कर सकते है।
आवेदन ऑनलाइन विभागीय पोर्टल MWRD.bih.nic.in के लिंक पर जाकर कर सकते हैं ।आवेदन हेतु निम्नांकित दस्तावेज जरूरी है :-
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आवेदक का प्रोटो
- जहाँ पर नल कूप लगाना है इस स्थल का फोटो।
- किसानों के पास भू धारकता प्रमाण पत्र होना चाहिए (यदि किसानों के स्वयं के नाम से भू-धारकता प्रमाण पत्र नहीं है तो परिवार के मुखिया के नाम से निर्गत भू-धारकता प्रमाण पत्र के साथ ही सरपंच के द्वारा निर्गत पारिवारिक सूची के नाम पर आवेदन मान्य किया जायेगा। एक भू-धारकता प्रमाण पत्र पर एक बार ही अनुदान का लाभ मिलेगा।
योजना का लाभ लेने हेतु महत्वपूर्ण शर्तें - नलकूप की गहराई न्यूनतम 15 मीटर से अधिकतम 70 मीटर तक होनी चाहिए।
- नल कूप की व्यास 4 इंच से 6 इंच होना चाहिए।
- मोटर 2 HP से 5 HP तक का होना चाहिए।
- योजना का लाभ लेने हेतु कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
- अनुदान का भुगतान दो चरणों में आधार लिंक बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जायेगा।
- अनुदान की राशि – बोरिंग प्रति मीटर (15 मीटर से 70 मीटर तक) सामान्य वर्ग के लिए 600 रु० प्रति मीटर। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए 840 रु० प्रति मीटर। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 960 रु० प्रति मीटर।
- मोटर पंप के लिए अनुदान 2 HP के लिए सामान्य को 10 हजार, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए 14 हजार, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 16 हजार।
3 HP के लिए सामान्य को 12500 रुपए, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए 17500 रूपये, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 20000 रुपए
5 HP के लिए सामान्य को 15000 रुपए, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए 21000 रुपए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 24000 रुपए
आवेदन करने की अंतिम तिथि 31.01.2025 है। विशेष जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 8292614172 पर संपर्क किया जा सकता है।