बीमा कंपनी को देने होंगे 1.46 करोड़ रुपए, कोर्ट ने विधवा के पक्ष में सुनाया फैसला

आगरा। महिला ने पति की मौत के बाद बीमा कंपनी में क्लेम किया। कंपनी ने पहले…