मुहर्रम त्यौहार को लेकर सदर अनुमंडल क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 तहत निषेधाज्ञा लागू।

यह निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 15/07/2024 के 6.00 बजे पूर्वाह्न से 19.07.2024 को 10 बजे रात्रि तक…