समाज जागरण रंजीत तिवारी
रामेश्वर (वाराणसी)
उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में विकास खंड सेवापुरी के सभागार में आयोजित ग्राम प्रधान के उनके अधिकार के बारे में जानकारी दी गई।प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ए डी ओ पंचायत सेवापुरी योगेंद्र पाल ने कहा प्रदेश सरकार की मंशा है कि ग्राम पंचायत में उन सभी कल्याणकारी योजनाओं को पात्र लोगों तक पहुंचाने का कार्य ग्राम प्रधान निभाए।इस दौरान उत्तर प्रदेश राज अधिनियम १९४७ की धारा १५ के तहत उनके कार्यों के बाबत तथा उ प्र पंचायती राज अधिनियम १५ (१) व (६)के प्राविधानुसार ग्राम प्रधान को हटाए जाने तथा ग्राम प्रधान को स्वयं के आयकर रिर्टन् दाखिल करने की जानकारी और महिला ग्राम प्रधान के अधिकारों की जानकारी दी गई।प्रशिक्षण कार्यक्रम में महिला ग्राम प्रधान के स्थान पर उनके पति के पहुंचने पर एडीओ पंचायत के कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए आगे होने वाले कार्यक्रम के लिए चेतावनी दी।