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आखि‍र क‍िस बवाल के बाद अश्नीर ग्रोवर ने भरी अदालत में मांगी माफी

भारत पे (BharatPe) के पूर्व प्रबंध निदेशक और सह-संस्थापक अश्नीर ग्रोवर (Ashneer Grover) पर मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने भारत पे के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट के लिए 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. अश्‍नीर ने अदालत को आश्वासन दिया था कि वह ऐसा नहीं करेंगे. अश्नीर ग्रोवर ने भारतपे के खिलाफ अपने सोशल मीडिया पोस्ट के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष माफी भी मांगी है.

बार और बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने कहा कि वह अश्नीर ग्रोवर के आचरण से स्तब्ध है और उसके आदेशों का उल्लंघन करने के लिए 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

कई विवादों में घिरे ग्रोवर ने भारतपे के हालिया सीरीज ई फंडिंग राउंड में शामिल इक्विटी आवंटन और माध्यमिक घटकों के बारे में सोशल मीडिया पर विवरण साझा किया था.

इसके बाद भारत पे की मूल कंपनी रेजिलिएंट इनोवेशन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक नया मामला दायर करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की और कंपनी से संबंधित ‘गोपनीय जानकारी’ होने का दावा करने वाले के खुलासे को रोकने के लिए निषेधाज्ञा की मांग की थी.

भारत पे के वकील ने 24 नवंबर को अदालत में तर्क दिया कि ग्रोवर के कार्यों ने उनके रोजगार समझौते में उल्लिखित दायित्वों का उल्लंघन किया है, यह दावा करते हुए कि उन्होंने कंपनी के बारे में गोपनीय जानकारी का खुलासा किया है

यह हालिया कानूनी कार्रवाई ग्रोवर और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भारतपे द्वारा दायर चल रहे सिविल मुकदमे के अलावा है. मुकदमे में धन के गबन का आरोप लगाते हुए 88.67 करोड़ रुपये तक के हर्जाने की मांग की गई है.

कथित धोखाधड़ी मामले के सिलसिले में ग्रोवर को अपनी पत्नी माधुरी जैन के साथ पिछले सप्ताह दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) से पूछताछ का सामना करना पड़ा था.


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