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विष्णुगढ़ अंचल कार्यालय द्वारा कायम की गई दोहरी जमाबंदी।

राहुल कुमार गुप्ता,संवादाता विष्णुगढ़, दैनिक समाज जागरण।

अंचल कार्यालय की कार्यशैली एवं विश्वशनीयता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह।

विष्णुगढ़ ( हजारीबाग) । विष्णुगढ़ अंचल कार्यालय में एक जमीन की दोहरी जमाबंदी का मामला सामने आया है। बता दें कि यह मामला विष्णुगढ़ अंचल के मौजा बरांय के बकास्त खाते की खाता संख्या 97 में पंजी टू के भाग , वर्तमान 2 पृष्ठ संख्या 30 में पूर्व से स्वर्गीय हरगोविंद दूबे , पिता स्वर्गीय राम किशुन दूबे , के नाम से एक एकड़ 94 डीसमील की जमाबंदी कायम है ,जिसका 2009 तक रसीद भी निर्गत हुआ है। इसके बावजूद बीते 25 फरवरी ,2025 को लक्ष्मण प्रसाद ,वल्द श्याम लाल प्रसाद के नाम से 2000 – 2001 से 2024 – 2025 तक जमाबंदी कायम करते हुए रसीद निर्गत कर दी गई है। बताते चलें कि स्वर्गीय हरगोविंद दूबे , विष्णुगढ़ के तत्कालीन जमींदार महंथ स्वर्गीय बासुदेव दास के छोटे भाई थे। जिनके द्वारा प्रखंड क्षेत्र में एकड़ों – एकड़ जमीन दान कर विकास की हर संभव नींव रखी गई। अवैध जमाबंदी कायम होने की सूचना जब जमींदार घराने के वंशजों को मिली तब उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए भूमि स्वामित्व पत्र पर रोक लगाने हेतु अंचल कार्यालय में आवेदन देते हुए दोहरी जमाबंदी कायम करने के आधार को लेकर सवाल किए गए। जिसमें मालूम हुआ कि केवल जमींदारी रसीद के आधार पर जमाबंदी कायम कर दी गई है जो कि अंचल कार्यालय की कार्यशैली एवं विश्वशनीयता पर एक बड़ा प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है । हालांकि दोनों पक्षों से कागजातों को जमा करवाने के पश्चात अंचल अधिकारी ने अंचल कर्मियों को इस मामले की जांच करने का निर्देश दिया है। इसके साथ हीं जमींदार परिवार के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता को इस अवैध जमाबंदी को खारिज करने के संबंध में आवेदन भी दिया है।


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