पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों को शादी अनुदान योजना से करायें लाभान्वित-मुख्य विकास अधिकारी

समाज जागरण दैनिक
विश्व नाथ त्रिपाठी

प्रतापगढ़। मुख्य विकास अधिकारी नवनीत सेहारा की अध्यक्षता में अन्य पिछड़े वर्ग व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी अनुदान स्वीकृत किये जाने हेतु जनपद स्तरीय शादी अनुदान स्वीकृति समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी आशीष द्विवेदी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) शादी अनुदान योजनान्तर्गत 3204 आवेदकों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसे हेतु रूपये 640.80 लाख (20 हजार प्रति लाभार्थी) का वित्तीय आवंटन लक्ष्य जनपद को प्राप्त हुआ है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजनान्तर्गत 1602 लाभार्थियों हेतु रूपये 320.40 लाख का प्रथम आवंटन प्राप्त हुआ है। उन्होने बताया है कि शादी अनुदान योजनान्तर्गत आवेदक उ0प्र0 शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़ी जाति से सम्बन्धित होना चाहिये, वित्तीय वर्ष में आय सीमा को संशोधित करके रूपये 1 लाख वार्षिक कर दी गयी है, आवेदक अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान प्राप्त कर सकते है। आवेदक शादी अनुदान का आवेदन पत्र शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व तथा 90 दिन पश्चात् तक आनलाइन कर सकता है। उन्होने बताया कि आवेदक पोर्टल पर आधार आधारित प्रमाणीकरण की नई व्यवस्था (ई-केवाईसी) की शुरूआत वित्तीय वर्ष से की गयी है जिसके माध्यम से आवेदक अपना तथा अपनी पुत्री (जिसकी शादी हेतु आवेदन किया जा रहा है) का आधार पोर्टल पर दर्ज करेगा तथा आधार से लिंक मोबाइल पर ओटीपी का उपयोग कर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करेगा जिसके माध्यम से यूआईडीएआई (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) से आवेदक तथा उसकी पुत्री के नाम, पिता का नाम, पता, आयु तथा उनकी फोटो आवेदन में स्वतः अंकित हो जायेगी। इसी प्रकार आय और जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा संख्या अंकित करने पर ई-डिस्ट्रिक्ट सर्वर से आय तथा जाति का सत्यापित विवरण आवेदन में अंकित हो जायेगा। उपरोक्त प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि पात्र आवेदकों के आवेदन ही अंतिम रूप से सबमिट हो पायेगें तथा आय, जाति एवं आयु के आधार पर अपात्र होने पर आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण ही नहीं की जा सकेगी। आवेदक द्वारा अंतिम रूप से पोर्टल पर आवेदन सबमिट करने के उपरान्त तहसील तथा विकास खण्ड स्तर पर उपजिलाधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारी के लॉगिन पर आवेदक का पूर्ण विवरण प्रदर्शित हो जायेगा। उपजिलाधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारी स्तर पर ई-केवाईसी तथा ई-डिस्ट्रिक्ट सर्वर से प्राप्त तथा आवेदन में अंकित तथ्यों के मिलान के उपरान्त केवल आवेदक सम्बन्धित पते पर निवास करता है अथवा नही तथा आवेदन में अंकित शादी की तिथि का सत्यापन ही उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा अब कराने की आवश्यकता रहेगी जिसमें आवेदनों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित हो सकेगा।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी नवनीत सेहारा ने जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया कि शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों को लाभान्वित करायें तथा योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करें जिससे पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों को जानकारी मिल सके। सीडीओ ने विधायक सदर एवं विधायक विश्वनाथगंज के प्रतिनिधियों से कहा कि अपने-अपने क्षेत्र के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग के गरीब, असहाय व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी में मिलने वाले अनुदान के सम्बन्ध में लोगों को जागरूक करें जिससे लोग आनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ उठा सके।