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कंटेंट डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं… AAP सांसद संजय स‍िंह ने कोर्ट में क्‍यों कही ये बात?

द‍िल्‍ली शराब नीति में कथ‍ित घोटाले के आरोपों में ग‍िरफ्तार आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सोमवार को द‍िल्‍ली की न‍िचली अदालत में पेश क‍िया गया. यहां कोर्ट ने संजय स‍िंह की न्‍याय‍िक ह‍िरासत अवध‍ि 21 द‍िसंबर तक बढ़ा दी है. वहीं संजय स‍िंह ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है क‍ि उन्‍हें राज्यसभा की प्रिविलेज कमेटी के सामने पेश होना है.

राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह की याच‍िका पर सुनवाई करते हुए उन्‍हें राज्यसभा की प्रिविलेज कमेटी के सामने पेश होने की इजाजत दी. कोर्ट ने संजय सिंह को इस हफ्ते राज्यसभा सचिवालय में अपना जवाब दाख‍िल करने की इजाजत दी है. कोर्ट ने संजय सिंह को इस दौरान पार्टी के किसी कार्यकर्ता, नेता से बात करने की इजाजत नहीं होगी. इतना ही नहीं कोर्ट ने संजय सिंह को कहा है क‍ि वह इस दौरान मीडिया से भी बात नहीं करेंगे.

संजय सिंह ने कहा कि कई बार बुलाया है लेकिन जा नहीं पाया. अभी सील कवर में लेटर आया था. लिखित जवाब जाकर देना है और उसका कंटेंट डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं. कोई भी समय कोर्ट तय कर दे उसी दिन जाकर अपना जवाब दाख‍िल कर दूंगा.

संजय सिंह को कमेटी के सामने 5 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा था लेकिन 4 अक्टूबर को गिफ्तारी हो गई थी. संजय सिंह के वकील ने कहा कि प्रिविलेज कमेटी के सामने चार अलग अलग मामलों में सुनवाई चल रही है, उसी में पर्सनल अपीयरेंस करके जवाब दाखिल करना है.

कोर्ट ने कहा कि अगर मैं एक दिन दे दें और वहां पर चेयरमैन मौजूद नहीं रहा तो सुनवाई तो तब भी नहीं होगी इसलिए आप अपना जवाब ही दाखिल कर दिए उसको रिकॉर्ड पर ले लिया जाएगा. संजय सिंह के वकील ने कहा कि आधे घंटे का समय दे दिए जवाब दाख‍िल करने के लिए कहा है. अर्जी में कहा कि राज्यसभा की प्रिविलेज कमेटी के सामने चार मामले चल रहे है, जिसमें से एक मामले में कमेटी के सामने जवाब दाखिल करना है. अर्जी में कहा गया है कि राज्यसभा सचिवालय द्वारा जेल ऑथारिटी को भी मामले में पत्र भेजा गया था.


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