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कर्बला, ईदगाह प्रकरण में सी जे एम कोर्ट ने दिया जांच का आदेश

दैनिक समाज जागरण।

सोनभद्र। रॉबर्ट्सगंज तहसील अंतर्गत चंडी होटल ग्राम बभनौली क्षेत्र में आराजी नंबर 55 कर्बला भूमि पर दुकान निर्माण कर अन्य संस्था के माध्यम से मनमानी तरीके से दुकान आवंटन की शिकायत पर कोर्ट ने दिया जांच का आदेश।

स्थानिक कस्बा निवासी अल्ताफ अहमद में माननीय सीजे एम कोर्ट सोनभद्र में अधिवक्ता रविन्द्र बहादुर सिंह के माध्यम से प्रकीर्ण वाद दाखिल किया गया था जिसमें वादी अल्ताफ अहमद द्वारा अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदर मुश्ताक अहमद के ऊपर आरोप लगाया गया है कि इनके द्वारा ग्राम बभनौली स्थित अराजी नंबर 55 जो कि खतौनी में कर्बला दर्ज है व धारा 6/3 की भूमि है पर स्वयं को कर्बला समिति का अध्यक्ष बताते हुए गलत चौहद्दी प्रस्तुत कर नक्शा पास कर कर अवैध तरीके से दर्जनों दुकानों का निर्माण कर दिया गया और दुकानों का निर्माण होते ही उन्हीं दुकानों को जो की कर्बला की भूमि पर निर्मित है उक्त दुकानों को वक्फ़ बोर्ड के अधीन आराजी नंबर 55 ईदगाह की भूमि पर निर्मित बताकर मनमानी ढंग से दुकानों का आवंटन कर लाखों रुपए का गबन कर दिया गया। प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए सीजेएम कोर्ट द्वारा पत्रावली में उल्लेखित आरोपों की विस्तृत जांच हेतु क्षेत्राधिकार सदर सोनभद्र को निर्देशित किया गया है।


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