दैनिक समाज जागरण अमित कुमार नोखा रोहतास
रोहतास जिले के नोखा थाना परिसर में सोमवार से तीन नए आपराधिक कानून लागू होने की बात कही। जिससे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव किये गए है। भारतीय न्याय संहिता,भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ब्रिटिश काल के क्रमश: भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेने की बात कही। नए कानूनों से एक आधुनिक न्याय प्रणाली है। जिसमें ‘जीरो एफआईआर’, पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना, ‘एसएमएस’ (मोबाइल फोन पर संदेश) के जरिये समन भेजने जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और सभी जघन्य अपराधों के वारदात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल होंगे। अब होंगी 358 धाराएं भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं थीं, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में धाराएं 358 हैं। दरअसल ‘ओवरलैप’ धाराओं का आपस में विलय कर दिया गया तथा उन्हें सरलीकृत किया गया है। जिससे भारतीय दंड संहिता की 511 धाराओं के मुकाबले इसमें केवल 358 धाराएं होंगी। कानून में थाना क्षेत्र की बात समाप्त हो जाएगी। अब कहीं से भी किसी भी थाने में आवेदन दे सकते हैं। पुलिस ऑनलाइन मॉनिटरिंग करके उसे थाने में कार्रवाई कर सके। चार्ट सीट दाखिल करने की समय भी बदल दिए गए हैं। गंभीर मामलों के अपराध और संगठित अपराध और मॉब लीचिंग पर कड़ी कार्रवाई करने का संकेत दिया गया है। अब अपराध पर आधुनिक तरीके से नियंत्रण रखी जाएग। इंटरनेट के सहारे पूरी दुनिया मुठ्ठी में होने से अब अपराध करके देश में कहीं भी जाकर छुप जाएंगे तो आपकी पुलिस को पहचान कर लेगी। पूरे देश में ऑनलाइन आपकी तस्वीर फिंगरप्रिंट सभी रहेंगे। आप कहीं भी पुलिस को धोखा नहीं दे सकते है। इस मौके पर अपर थानाध्यक्ष सूर्य भूषण प्रसाद,एसआई तैयब,एसआई प्रगति कुमारी, काजल कुमारी, रवि कुमार, जगतानंद,बृज बिहारी प्रसाद,मोहम्मद गुलाम अंसारी,सुनीता गुप्ता,रूपेश चंद्रवंशी,सहित कई लोग मौजूद रहे।