दैनिक समाज जागरण राज कुमार सिंह कोचस रोहतास
सोमवार को स्थानीय थाना परिसर मे थाना अध्यक्ष ने तीन नए कानून जागरूकता को लेकर आम लोगो के साथ बैठक आयोजित किया। जिसकी अध्यक्षता थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार सिन्हा ने की। बैठक मे उन्होने कानून के बारे में आम जनों को जानकारियां दे जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि महिला एवं बालकों के विरुद्ध अपराधों को बीएनएस में प्राथमिकता दी गई है तथा हत्या के अपराध के लिए नई धारा के तहत 103 के रूप में प्राथमिकी दर्ज होगी। नए कानून में अनेक धाराओं में परिवर्तन कर न्याय प्रणाली में व्यापक सुधार किया गया है। नए कानून मे ई एफआईआर का प्रावधान किया गया है इसके साथ नए कानून में डिजिटल हुआ इलेक्ट्रिक साथियों की मान्यता एवं सच संबंधित प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया को सरल किया गया है। पहली बार सामुदायिक सेवा जैसी सजा का प्रावधान कर अपराधियों को सुधारने का अवसर दिए जाने का प्रावधान भी दिया गया है। आपराधिक मामलों में फैसला मुकदमा पूरा होने के 45 दिन के भीतर आएगा और पहली सुनवाई के साठ दिन के भीतर आरोप तय किए जाएंगे। दुष्कर्म मामले में पीड़िता के माता-पिता का बयान कोई महिला पुलिस अधिकारी उसे उसके अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी मे मामला दर्ज करेंगे और मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के भीतर आ जाएगी। उन्होंने अभी कहा कि नाबालिक से उत्पीड़न या गैंगरेप करने वालों को मृत्युदंड का नए कानून में प्रावधान किया गया है। थाना क्षेत्र के हर गांव में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक किया जाएगा।
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