30 खाद्य कारोबारियों पर 10.34 लाख रुपये का हुआ जुर्माना

▪️ खाद्य पदार्थों के अधोमानक व मिथ्याछाप होने पर एडीएम सिटी कोर्ट से हुई कार्रवाई

▪️एक माह के भीतर जुर्माने की धनराशि राजकोष में जमा कराने के निर्देश

समाज जागरण
अयोध्या।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीमों की ओर से जनपद के अलग-अलग इलाकों लिए गए नमूने फेल मिलने पर 30 खाद्य कारोबारियों पर 10.34 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। 30 दिन के भीतर जुर्माने की धनराशि राजकोष में जमा करने का आदेश दिया गया है। यह आदेश अपर जिलाधिकारी नगर (एडीएम सिटी) की कोर्ट से जारी हुआ है।
सहायक आयुक्त खाद्य मानिकचंद्र सिंह ने बताया कि सरसों का तेल अवमानक मिलने पर मवई के हनुहुना फिजानगर बर्तरा निवासी विक्रेता अनुपम पांडेय व निर्माता बाराबंकी के उमर संडौली स्थित किसान इंडिया प्लस पर संयुक्त रूप से एक लाख रुपये जुर्माना लगा है।
नमकीन के दो, मंचूरियन भेल बोनस प्वाइंट क्रिप्सी के नमूने फेल होने पर रामनगर निवासी विक्रेता हरीश लालवानी व मालिक सन्नी राजपाल पर 2.10 लाख, आइस कैंडी के नमूने अवमानक मिलने पर विक्रेता सुमित लालवानी व मालिक ओमप्रकाश लालवानी पर 1.40 लाख, कुल्फी व आइसक्रीम के मामले में शिवनगर पहाड़गंज निवासी सुनील कुमार पर 1.20 लाख रुपये जुर्माना ठोंका गया हैं।
इसके अलावा जनौरा पक्का तालाब स्थित शिवा बूंदी ट्रेडर्स पर 25,000 रुपये, दालमंडी स्थित शिवम गृह उद्योग व जमुनियाबाग निवासी अमीरचंद्र पर 30,000, रामनगर कॉलोनी निवासी गिरीश राजपाल पर 85,000, नाका मुजफ्फरा स्थित मेसर्स ग्रांड इंफिनिटी रेस्टोरेंट एंड लॉज के अर्पित विश्वकर्मा पर 20,000, नंसा बाजार निवासी पवन कुमार मोदनववाल पर 12,000, जनौरा रोड लक्ष्मीनगर निवासी गोविंद यादव व किशन लाल पर 20,000, रामनगर धौरहरा निवासी श्याम कुमार यादव पर 12,000, सरयू विहार कॉलोनी निवासी अनूप गुप्ता पर 25,000, मोदहा खोजनपुर निवासी राजेश यादव पर 25,000 रुपये जुर्माना लगा है।
उन्होंने बताया कि निर्धारित समय में यदि जुर्माना जमा नहीं किया गया तो संबंधित के खिलाफ जुर्माने की धनराशि भू राजस्व की भांति वसूली जाएगी।