आश्रित को मिला 25 लाख रूपये का मुआवजा, जिला जज ने भेंट की तिरंगा झंडा।*

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अनिल कुमार मिश्र, संवाददात्ता औरंगाबाद (बिहार)

औरंंगाबाद, 13अगस्त 2022 :-व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है जिसमें बड़ी संख्या में सुलहनीये वादों का निष्पादन किया जा रहा है,इसी क्रम में बेंच नम्बर एक एडिजे ब्रजेश कुमार पाठक के बेंच पर मोटर दुर्घटना वाद संख्या 16/12 का निष्पादन किया गया जिसमें पीड़िता सुनेना कुंवर परसीया कारा जम्होर को 25 लाख मुआवजा देने का आदेश बजाज एलियांज जेनरल इंस्योरेंस कम्पनी को दिया गया, हर घर तिरंगा शुरू होने के अवसर पर जिला जज ने पीड़िता को तिरंगा झंडा प्रदान कर घर में फहराने का आदेश दिया ,
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि बीमा कंपनी की ओर से जिला विधिक संघ के अध्यक्ष रसिक बिहारी सिंह और पीड़िता के ओर से अधिवक्ता धर्मराज राम ने भाग लिया , अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि आज से दस साल पहले पटना रोड लखनीखाप के पास टेम्पु पलटने से आरक्षी अधीक्षक के गार्ड सिपाही कमेन्द्र राम की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई थी तो मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 286/11दर्ज कराई गई थी जिसमें गाड़ी को लापरवाही से चलाने का आरोप लगाया गया था और गाड़ी से दबकर सिपाही की मृत्यु हो गई थी