हजारीबाग – मिंटू कुमार संवाददाता दैनिक समाज जागरण हजारीबाग सदर । दिनांक 30 दिसंबर 2024 को हजारीबाग झील परिसर कैफेटेरिया के नजदीक झारखंड प्राइवेट स्कूल संगठन के कोर कमेटी सदस्यों की एक आवश्यक बैठक की गई। झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जारी फरमान को लेकर की गई । हजारीबाग प्रावेईट स्कूल ट्रस्ट के द्वारा रांची हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका की अवहेलना कर रहा हैं शिक्षा सचिव । जनहित याचिका में 2019 को हजारीबाग प्राइवेट स्कूल ट्रस्ट ने सरकार के संशोधन नियमावली को चुनौती दी है। माननीय उच्च न्यायालय से इसे निरस्त करने की अपील की गई है। फैसला आने से पहले ही शिक्षा सचिव द्वारा स्कूलों को मान्यता के लिए बात किया जा रहा है । बैठक की अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष विनोद भगत ने किया । झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग ने 15 जनवरी 2025 तक सभी यू डाइस प्राप्त स्कूलों को मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन देने को कहा है । जानकारी हो की 2019 में पूरे देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ झारखंड में आरटीई शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के नियमावली को 2019 में संशोधित कर नए और कड़े कानून लगा दिए जिसके चलते स्कूलों को मान्यता लेने में भारी मुसाफितों का सामना कर पढ़ना करना पड़ रहा है ।