इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सोमवार को फिर फटकार लगाई और कहा कि वह ऐसे सेलेक्टिव नहीं हो सकता है. उसे चुनावी बॉन्ड संख्याओं का खुलासा करना ही होगा. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि भारतीय स्टेट बैंक चुनिंदा रवैया नहीं अपना सकता और उसे चुनावी बॉन्ड की सभी संभावित जानकारियों का खुलासा करना पड़ेगा, जिसमें विशिष्ट बॉण्ड संख्याएं यानी यूनिक नंबर भी शामिल हैं, जिससे खरीदार और प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल के बीच राजनीतिक संबंध का खुलासा होगा.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉण्ड मामले में अपने फैसले में बैंक से बॉण्ड के सभी विवरण का खुलासा करने को कहा था तथा उसे इस संबंध में और आदेश का इंतजार नहीं करना चाहिए. पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं. पीठ ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा, ‘हमने एसबीआई से सभी जानकारियों का खुलासा करने के लिए कहा था जिसमें चुनावी बॉन्ड संख्याएं भी शामिल हैं. एसबीआई विवरण का खुलासा करने में चुनिंदा रुख न अपनाए.’