समाज जागरण
विश्व नाथ त्रिपाठी
प्रतापगढ़। जिला प्रोवेशन अधिकारी रामबाबू विश्वकर्मा के निर्देशन में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज निकट घंटा घर चौक चाइल्ड हेल्पलाइन टीम द्वारा बाल अधिकार संरक्षण पर बाल विवाह, प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रोजेक्ट समन्वयक ऋचा ओझा ने बताया कि भारत में कानूनी दृष्टि से 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह करना बाल विवाह की श्रेणी में आता है जो की कानूनी अपराध है जो बालक तथा बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से प्रथक करता है जो बालक तथा बालिकाओं का मानसिक तथा भावनात्मक विकास नहीं होने देता है। इसी क्रम में केस वर्कर रीना यादव ने चाइल्ड हेल्पलाइन पर जानकारी देते हुए बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 एक ऐसी टोल फ्री नंबर है जो भारत भर में लाखों बच्चों के लिए आशा की किरण है यह सहायता और सहायता की जरूरत वाले बच्चों के लिए 24 घंटे साल के 365 दिन मुफ्त आपातकालीन सेवा है तथा 1098 कैसे बाल विवाह रोकने में सहायता करता है तथा बाल विवाह होने पर होने वाली सजा व जुर्माना के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की। चाइल्ड हेल्पलाइन की काउंसलर माधुरी मौर्य तथा सुपरवाइजर निशा परवीन ने बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने वाली सरकारी योजनाओं पर चर्चा करते हुए स्पॉन्सरशिप, कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्य मंत्री बाल सेवा सामान्य योजना की जानकारी दी। कार्यक्रम में बृजेश विश्वकर्मा , अभय राज यादव तथा शुभम सिंह उपस्थित रहे तथा विद्यालय की प्रधानाचार्या गीता यादव तथा शिक्षिकाओं ममता सिंह ,पूनम सिंह, श्रुति श्रीवास्तव, जेबा, प्रतिभा मिश्रा, सूफिया बेगम की सहभागिता सराहनीय रही
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