शराब पीकर स्कूल जाने वाले शिक्षक को जिला शिक्षाधिकारी ने किया निलंबित

ब्योहारी। विकास खण्ड ब्योहारी अंतर्गत ग्राम शहरगढ़ के बैरिहाई टोला मे स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय मे पदस्थ उदय सिंह नट सहायक शिक्षक द्वारा शराब के नसे मे धुत्त हो कर स्कूल जाने पर ग्रामीणों द्वारा उच्चाधिकारियो को फोन से सूचित किया गया था किन्तु कोई कार्यवाही न होने के कारण ग्रामीणों द्वारा शिक्षक का वीडियो बना कर सोसल मीडिया मे वायरल किया गया और समाचार पत्रों मे भी खबर प्रकाशित हुआ जिसे कमिश्नर शहडोल बी. एस. जामोद द्वारा संज्ञान मे लेते हुए जिला शिक्षाधिकारी से प्रतिवेदन चाहा गया जिस पर खण्ड शिक्षाधिकारी ब्योहारी द्वारा जांच कर प्रतिवेदन जिला शिक्षाधिकारी शहडोल को भेजा गया जिस पर उक्त शिक्षक को नशे के हालत मे स्कूल जाने एवं नशा करने का आदी पाने के कारण आज सोमवार को निलंबित कर दिया गया है।
नसे के हालत मे स्कूल जाने एवं नशे का है आदी –
ग्राम शहरगढ़ के शा. प्रा. विद्यालय बैरिहाई टोला मे पदस्थ शिक्षक उदय सिंह नट को जिला शिक्षाधिकारी द्वारा आज सोमवार को निलंबित कर दिया गया है। उक्त संबंध मे मिली जानकारी के अनुसार जिला शिक्षाधिकारी शहडोल द्वारा पत्र क्र./स्था./2024/3000 शहडोल दिनांक 29/07/2024 को आदेश जारी किया गया है जिसमे उक्त बात का लेख है कि नशे की हालत में धुत्त रहने का समाचार सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है जिसके संबंध मे विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी ब्यौहारी से वास्तविक स्थित का परीक्षण कराया गया।उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त सहायक शिक्षक नशे का आदी है एवं अक्सर वियालय में नशे की हालत में आता है।उक्त सहायक शिक्षक का कृत्य पदीय दायित्वों के प्रतिकूल एवं म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत दण्डनीय है। अतएव म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 में प्रदत्त शक्तियो को प्रयोंग मे लाते हुए उदयभान सिंह नट, सहायक शिक्षक शासकीय प्रथमिक विद्यालय बैरिहाई टोला शहरगढ़ संकुल केन्द्र शा.उ.मा.वि. कन्या ब्यौहारी जिला शहडोल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।निलंबन अवधि में श्री नट का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी ब्यौहारी जिला शहडोल नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।