जैतो पुलिस ने मुठभेड़ के बाद लारेस बिश्नोई गैंग और जग्गू भगवानपुरियां गैंग के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार, 1 बंदूक, 2 राइफल और एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद

रघुनंदन पराशर जैतो समाज जागरण पंजाब चीफ ब्यूरो

जैतो( पंजाब )20 मार्च : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के तहत पंजाब को अपराध मुक्त राज्य बनाने के लिए अभियान चलाया गया है, जिसके तहत आपराधिक तत्वों पर लगातार काबू पाया जा रहा है। इसी कड़ी में फरीदकोट पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब फरीदकोट के जैतो के पास मुठभेड़ के बाद लारेस बिश्नोई गिरोह और जग्गू भगवानपुरियां गिरोह के दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। फरीदकोट पुलिस की सी.आई.ए. स्टाफ जैतो की टीमों ने संदिग्ध व्यक्तियों की जांच के लिए जैतो के नजदीक ड्रेन पुल पर नाकाबंदी की हुई थी। उस समय एक स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार दो व्यक्ति आते दिखाई दिए। जब ​​उन्हें रुकने का इशारा किया गया तो उन्होंने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें से कुछ गोलियां बैरिकेड पर भी लगीं। जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलियां चलाईं। जिसमें एक आरोपी घायल हो गया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान सुरिंदर सिंह उर्फ ​​गगन पुत्र मनजीत सिंह निवासी डा. अंबेडकर नगर, जैतो व लखविंदर सिंह उर्फ ​​लक्खू पुत्र राजू निवासी डा. अंबेडकर नगर, जैतो के रूप में हुई है। अम्बेडकर नगर, जैतो एक शहर बन गया है। पुलिस टीमों ने इनके पास से एक पिस्तौल .32 बोर व 02 राउंड बरामद किए हैं, साथ ही इनकी स्कॉर्पियो गाड़ी, जिसमें ये लोग सवार होकर आ रहे थे, उसे भी कब्जे में ले लिया है।जब इनका आपराधिक रिकॉर्ड चेक किया गया तो पता चला कि सुरिंदर सिंह उर्फ ​​गगन पुत्र मनजीत सिंह निवासी डॉ. अंबेडकर नगर, जैतो में उसके खिलाफ पहले भी मामले दर्ज हैं (1) केस नंबर 190 तारीख 23.11.2018 धारा 480, 454 आईपीसी पुलिस स्टेशन सिटी कोटकपूरा (2) केस नंबर 192 तारीख 26.11.2018 धारा 25/27/54/59 आर्म्स एक्ट 379(ए), 379(बी) पुलिस स्टेशन सिटी कोटकपूरा (3) केस नंबर 99 तारीख 03.07.2019 धारा 25/54/59 आर्म्स एक्ट 399,402 आईपीसी पुलिस स्टेशन जैतो
(4) केस नंबर 159 तारीख़ 01.12.2020 धारा 21/29 एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस स्टेशन सदर फरीदकोट (5) केस नंबर 121 तारीख़ 12-08-2023 धारा 307, 379बी, 364, 341, 323, 148, 149, 506, 120बी आईपीसी 25/27/54/59 आर्म्स एक्ट पुलिस स्टेशन जैतो
(6) केस नंबर 22 दिनांक 06.03.2025 धारा 331(6),115(2),190, 191(3), 351(3), 25/7/54/59 आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस स्टेशन जैतो फरीदकोट पुलिस शांति भंग करने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कानून व्यवस्था बनाए रखने, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और बेहतर प्रशासन प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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