सोशल मीडिया पर फर्जी आई. डी. बनाकर अश्लील बातें करने वाले आरोपी को 1 वर्ष 6 माह का सश्रम कारावास

रायसेन। न्यायालय जय कुमार जैन जेएमएफसी बरेली द्वारा आरोपी सौरभ पटवा पिता संतोष कुमार पटवा, उम्र 23 वर्ष निवासी पावर हॉउस के पास जैन मोहल्ला, बरेली थाना बरेली को सोशल मीडिया पर फर्जी आई डी बनाकर अश्लील बातें करने के प्रकरण में साक्ष्य के आधार पर 1 वर्ष 6 माह का सश्रम कारावास व कुल 20000 रु. अर्थदंड से दण्डित किया Iप्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादीया द्वारा थाना बरेली में इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया कि – “दिनांक 28 जुलाई 2018 को फेसबुक पर मेरे नाम से फर्जी आई. डी. दिखी जिस पर मैंने मैसेज किया; मैसेज में सौरभ पटवा द्वारा मेरे साथ गंदी गंदी बात की गयी है एवं वो मुझे बदनाम करने की बात कर रहा है। उसने फर्जी आई.डी. में 10, 15 दोस्त जोड़ लिये है। कृपया मेरी फर्जी आई.डी. बंद करवा कर सौरभ पटवा के ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाए। मैसेज के स्क्रीनशॉट एवं फर्जी आई.डी. के स्क्रीनशॉट आवेदन के साथ संलग्न है।“
उक्त रिपोर्ट पर थाना बरेली द्वारा अपराध क्र. 380/2018 धारा 354 डी भा.द.स. एवं 66 सी, 66 डी आई टी एक्ट कायम कर अनुसन्धान उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया I
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से एडीपीओ सुनील कुमार नागा द्वारा पैरवी की गईI.न्याया. द्वारा आरोपी सौरभ पटवा को साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध पाते हुए धारा 354 डी(1) भा.द.स. में 1 वर्ष 6 माह का सश्रम कारावास व 10000 रु. अर्थदंड तथा 66 सी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में 1 वर्ष 6 माह का सश्रम कारावास व 10000 रु. अर्थदंड इस प्रकार कुल 20000 रु. अर्थदंड से दण्डित किया गया l पीड़ित को 20000 रु. प्रतिकर प्रदान करने हेतु आदेशित किया गया I