बाल श्रम टास्कफोर्स व बंधक श्रमिक पुर्नवास समिति की बैठक हुई सम्पन्न

समाज जागरण/शिवशंकर पाण्डेय ब्यूरो चीफ

बालाघाट।(13 जून )जिला बाल श्रम टास्कफोर्स व बंधक श्रमिक पुर्नवास समिति की बैठक सह कार्यशाला का संयुक्त रूप से कलेक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में जिपं सीईओ डीएस रणदा की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित की गई। बैठक के दौरान सी ई ओ द्वारा जिले से बहुतायत संख्या में पलायन करने वाले क्षेत्र लांजी से दूसरे राज्यों में जाने वाली बसों का औचक निरीक्षण किये जाने तथा माईनिंग क्षेत्र अन्तर्गत बाल श्रम टास्कफोर्स के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण करने के निर्देश दिये गये। साथ ही जिले की ग्राम पंचायतो से अन्य राज्यों में रोजगार की तलाश में जाने वाले श्रमिकों की विस्तृत जानकारी से संबंधित रजिस्टर संधारण के लिये पत्र जारी करने के निर्देश दिये गये। बैठक में नोडल अधिकारी द्वारा बंधक एवं बाल श्रमिक से संबंधित विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। जिसमें बंधक श्रम पद्वति उत्सादन अधिनियम 1976 के अनुसार दोषी पाये जाने पर 02 हजार रूपये जुर्माना एवं 03 वर्ष की सजा दोनो से अधिरोपित किया जा सकता है। इसी प्रकार बाल श्रम प्रतिशेध विनियमन 1986 संशोधित अधिनियम 2016 अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बालकों से किसी भी प्रकार का कार्य करवाना अपराध की श्रेणी में आता है एवं 14 से 18 वर्ष के बालकों से कार्य करवाने से पूर्व श्रम विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य है। 14 से 18 वर्ष से कम आयु के बालकों से जोखिम युक्त कार्य एवं 06 घण्टे से अधिक कार्य करवाना अपराध है। बाल श्रम कराये जाने पर दोषियों के विरूद्व अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत 20 से 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड के साथ 06 माह से 03 वर्ष तक का कारावास हो सकता है अथवा दोनो से दण्डनीय किया जा सकता है की जानकारी दी गई।