समाज जागरण दैनिक
विश्व नाथ त्रिपाठी
प्रतापगढ़। जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला खनिज फाउण्डेशन शिव सहाय अवस्थी ने बताया है कि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ0प्र0 शासन की अधिसूचना द्वारा उ0प्र0 जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास नियमावली-2017 प्रख्यापित की गयी है जिसके नियम-18 के अनुसार न्यास के लेखों को अनुरक्षित कराये जाने के साथ-साथ प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना दिशा निर्देशों द्वारा परिकल्पना की गई है कि जिला खनिज फाउण्डेशन (डीएमएफ) के खाते का प्रतिवर्ष डीएमएफ द्वारा नियुक्त चार्टेड एकाउन्टेन्ट या सरकार द्वारा निर्दिष्ट तरीके से आडिट किया जायेगा और आडिट रिपोर्ट के साथ-साथ वार्षिक रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में रखी जायेगी।
उन्होने बताया है कि भारत सरकार द्वारा निरन्तर न्यास निधि के लेखों की सम्परीक्षा विषयक अनुश्रवण समय-समय पर किया जा रहा है। न्यास नियमावली-2017 के नियम-18 के अनुसार जनपद प्रतापगढ़ के न्यास के लेखों को क्रमशः डी0एम0एफ0 पंजिका, बैंक रिकन्सीलिएसन स्टेटमेन्ट, आय-व्यय विवरण पंजिका, कैशबुक, चेक रजिस्टर, बैलेन्सशीट (आर्थिक चिट्ठा), अधिष्ठान सम्बन्धी व्यय विवरण पंजिका के अनुसार अनुरक्षित किया जाना है। उन्होने सर्वसाधारण को सूचित करते हुये कहा है कि न्यास नियमावली-2017 के नियम-18 के अनुसार न्यास के लेखों को अनुरक्षित किये जाने हेतु अपना-अपना कोटेशन/प्रस्ताव खनन कार्यालय में दिनांक 25 अप्रैल 2025 तक उपलब्ध करा दें जिससे प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर आवश्यक कार्यवाही की जा सके।