उमरिया —उमरिया जिले के पाली विकास खंड में खंड शिक्षा अधिकारी राणा प्रताप सिंह को कलेक्टर उमरिया धरणेन्द जैन के व्दारा खंड शिक्षा अधिकारी के पद से हटाये जाने के आदेश पर उच्च न्यायालय जबलपुर के माननीय विव्दान न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा ने कलेक्टर उमरिया के आदेश को त्रुटि पूर्ण मानते हुए रद्द कर दिया है । विदित होवे कि उमरिया कलेक्टर व्दारा खंठ शिक्षा अधिकारी राणा प्रताप सिंह का तबादला आदेश क्र 6353 दिनांक 15-4-25 को खंड शिक्षा कार्यालय पाली से सहायक आयुक्त कार्यालय उमरिया कर दिया गया था । इस आदेश में वित्तीय गबन के आरोप लगाये गये थे , जबकि यह आरोप लगाने के पहले कलेक्टर व्दारा खंड शिक्षा अधिकारी को न तो नोटिस जारी कर उनका पक्ष जानने की कोशिश की गयी और न ही उन्हें सुनवाई का अवसर दिया गया ,जिसे उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति ने कलंक पूर्ण मानते हुए रद्द कर दिया है । दस दिन पूर्व पारित इस आदेश के बाद भी खंड शिक्षा अधिकारी के स्थान पर पदांकित श्रीमती सरिता जैन इस पद पर बनी हुई है । ध्यान देने योग्य है कि उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद तत्काल सरिता जैन को हटाकर राणा प्रताप सिंह को पदस्थ किया जाना चाहिए लेकिन अभी तक बदलाव न होने के पीछे के राज रहस्य मय बने हुए हैं ।