आई एम खान/दैनिक समाज जागरण ब्यूरो
बदायूँ। भारत सरकार पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा उज्जवला योजनान्तर्गत निर्गत कनेक्शनों के सापेक्ष ऐसे उपभोक्ता जिनके द्वारा कनेक्शन प्राप्त होने के बाद अभी तक कोई रिफिल नहीं लिया है, कि जांच हेतु दिशा निर्देश निर्गत किये गये है। प्रकिया पर विचार हेतु सोमवार को जिला उज्जवला योजना की समिति की बैठक करते आवश्यक दिशा – निर्देश निर्गत किये गये है। उज्जवला नोडल अधिकारी/ब्रिकी अधिकारी आई.ओ.सी.एल. द्वारा जिला उज्जवला समिति के समक्ष इस श्रेणी के कुल 1065 लाभार्थियों की सूची प्रस्तुत की गयी है। जिनका सत्यापन निर्धारित प्रक्रियांतर्गत कराया जाना है। भारत सरकार पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा चिन्हित ऐसे लाभार्थियों की जांच/सत्यापन के सम्बंध में चरणबद्ध प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। जिसके अनार्गत ऐसे उपभोक्ता का चिन्हिकरण के पश्चात् उन्हे आयल मार्केटिंग कम्पनी द्वारा पंजीकृत पत्र के माध्यम से सूचित कर सम्बंधित गैस एजेंसी पर उपस्थित होकर अपनी ई – के.वाई.सी. प्रक्रिया पूर्ण करायी जानी है, जिसके लिये 15 दिन की अवधि निर्धारित है। इसके उपरांत यदि उपभोक्ता अनुपस्थित रहता है तो उसे पुनः दूसरी नोटिस आयल कम्पनी द्वारा दी जायेगी। जिसके लिये अधिम 07 दिवस का समय प्रदान किया जायेगा। ई – के.वाई.सी. प्रक्रिया अपूर्ण होने के स्थिति में ऐसे कनेक्शन पर अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।
जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित सेल्स ऑफिसर को निर्देशित किया गया कि 1065 लाभार्थियों के कनेक्शनों की उनके गांव में जाकर स्थलीय सत्यापन किया जायेगा। सत्यापन के दौरान लाभार्थियो का मौके पर पाये जाने अथवा ना पाये जाने का स्पष्ट उल्लेख करते हुये अभिलेख तैयार किये जायेगें तथा वास्तविक सत्यापन की प्रक्रिया के उपरान्त ही उपभोक्ता के न मिलने पर सम्बन्धित कनेक्शनधारक/लाभार्थी को नोटिस निर्गत किया जायेगा। इस अवसर पर जिला पूर्ति अधिकारी रमन मिश्रा, सहायक प्रबन्धक आई.ओ.सी. (डी.एन.ओ.) मधुवृत्त चौहान, सेल्स ऑफिसर बी.पी.सी. समी उल्लाह, सेल्स ऑफिसर एच.पी.सी.एल. अमित कुमार सिंह सहित अन्य समिति सदस्य मौजूद रहे।