थानाध्यक्ष ने बैठक कर दिया नए अपराधिक कानून की जानकारी

दैनिक समाज जागरण अनील कुमार संवाददाता नबीनगर (औरंगाबाद)
नबीनगर (बिहार) 1 जुलाई 2024 सोमवार को नबीनगर थाना परिसर मे नबीनगर के जनप्रतिनिधि,राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता,सामाजिक कार्यकर्ता,स्कूली छात्र–छात्राओं एवम अन्य गणमान्य नागरिकों की बैठक थानाध्यक्ष मनोज कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता मे अयोजित किया गया। बैठक मे थानाध्यक्ष मनोज कुमार पाण्डेय ने आज से लागू नए अपराधिक कानून 2023 के बारे मे बिस्तर से बताते हुए कहा कि अब भारतीय दण्ड संहिता 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023,भारतीय नागरिक संहिता 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो गया है।थानाध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि इस नए कानून मे दंड की जगह न्याय पर विशेष बल दिया गया है और कोई भी नागरिक घटनास्थल से या कही से भी प्राथमिकी दर्ज करा सकता है।नए कानून मे पूरी न्याय प्रक्रिया को समयबद्ध किया गया है जिसमे पीड़ित व्यक्ति को समय पर न्याय मिल सकेगा ।थानाध्यक्ष ने बताया कि पूरी न्याय प्रक्रिया का टेक्नोलॉजी पर जोर दिया गया है। नए कानून मे महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराध से निपटने के लिए नए कानून मे कई धाराओं को जोड़ा गया है।अवयस्क लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार मे आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। बैठक मे यह भी बताया गया कि मॉब लीचिंग मे दोषियों को मृत्युदंड की सजा का प्रावधान किया गया है।साथ ही नए कानून मे पुलिस की भी जवाबदेही तय किया गया है और पूरी तरह से पारदर्शी बनाया गया है।बैठक मे अंचलाधिकारी निकहत प्रवीण, एस आई राजू कुमार,, एस आई कामनी कुमारी, एस आई नरेंद्र सिंह सहित पुलिस के अन्य पदाधिकारी , नगर पंचायत के उपाध्यक्ष जितेंद्र रजक,वार्ड पार्षद अजय प्रसाद,मुखिया आमोद चंद्रवंशी, जिला पार्षद हरीराम,सूर्यवंश सिंह, उदय प्रताप सिंह,जगन यादव ,संतन सिंह,श्यामबिहारी सिंह,प्रो सुनील बोस,श्रीकांत तिवारी, शंकर प्रसाद उमेश सिंह, गुलाम मोहम्मद उर्फ मुन्ना,कामता प्रसाद,सुरेश सोनी , दरियादील दरगाही सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजुद थे।इधर नबीनगर प्रखंड के अन्य थानो मे भी थानाध्यक्ष द्वारा बैठक कर नागरिकों को नए कानून की जानकारी दिया गया।