आरोपीगण के विरूद्ध आत्महत्या का दुष्प्रेरण करने का प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए

मृतक की पत्नी ने पुलिस अधीक्षक से की मांग

अनूपपुर ।जिले के चचाई थाना अंतर्गत ग्राम सकोला की निवासी श्रीमती नीलम द्विवेदी ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत सौंपते हुए पति स्वर्गीय शिवकुमार द्विवेदी के मौत की निष्पक्षता से जांच की मांग की है और आरोपी गणों के खिलाफ आत्महत्या दुष्परिणाम का प्रकरण कायम करने की मांग की है। शिकायत पत्र में कहा गया है कि प्रार्थिया के पति स्व० शिव कुमार द्विवेदी पिता श्री चन्द्रिका प्रसाद द्विवेदी निवासी ग्राम सकोला थाना चचाई तहसील व जिला अनूपपुर म०प्र० की दिनांक 30/4/24 को मृत्यु हो गई है।प्रार्थिया के पति की मृत्यु को थाना चचाई की पुलिस करेंट से हुई दुर्घटना मानती है जबकि प्रार्थिया के पति ने चन्द्रिका द्विवेदी (ससुर) मीना द्विवेदी (सौतेली सास), सालिनी द्विवेदी (ननद), शिवांगी द्विवेदी (ननद), डाक्टर उपेन्द्र प्रजापति द्वारा मृतक शिव कुमार द्विवेदी के द्वारा लगातार पैत्रिक जमीन की खरीद फरोक्त को लेकर पैत्रिक मकान को मृतक से जबरन खाली कराने का दबाव बनाने एवं मृतक को जान से मारने की धमकी दिये जाने, मृतक को मानसिक रूप से लगातार 06 माह तक प्रताडित कर परेशान करने के कारण विद्युत करेंट से आत्महत्या कर ली थी। शिकायत पत्र में कहा गया है की स्व० शिव कुमार द्विवेदी ने आरोपीगण के द्वारा प्रताडित करने के कारण आत्म हत्या की हैं इस कारण सभी आरोपीगण भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के तहत आत्म हत्या दुष्प्रेरण के लिये दोषी है। थाना चचाई की पुलिस ने संपूर्ण घटना को बडी सरलता से दुर्घटना का रूप दे दिया है और मौके पर 5 व्यक्तियों के बताये अनुसार मौका पंचनामा तैयार किया है। पुलिस द्वारा घटना स्थल पर जाकर दुर्घटना की सूक्ष्मता से कोई जांच नही की गई। पुलिस द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें बताया गया है कि मृतक शिवकुमार द्विवेदी की मृत्यु टीने के कूलर में दिनांक 30/04/24 की सुबह करीब 8 से 8.30 बीच चालू कूलर में पानी भरने के दौरान करेंट लगने से हुई है। जबकि इस बात पर गौर नही किया गया कि मृतक सुबह कूलर में पानी नही भर रहा था क्योंकि सुबह पानी भरने की कोई आवश्यकता ही नही थी। फिर भी थाना चचाई पुलिस द्वारा न तो कूलर और न ही विद्युत तार व करनेक्शन चालू रहने का कहीं कोई उल्लेख नही किया है और न ही किसी प्रकार की कोई जप्ती बनाई गई केवल शवपरीक्षण को आधार बनाकर मौका पंचनामा तैयार कर पी०एम० के लिये जिला चिकित्सालय अनूपपुर भेज दिया गया। मृतक शिवकुमार द्विवेदी का पिछले 5-6 वर्षों से ग्राम सकोला स्थित उनकी स्वयं की पुस्तैनी आराजियों का विवाद आरोपीगण के साथ चल रहा था। जमीनी विवाद की एक लिखित रिपोर्ट मृतक शिवकुमार द्विवेदी द्वारा पूर्व में दिनांक को थाना अनूपपुर में की गई थी। मृतक के पिता आरोपी चन्द्रिका प्रसाद द्विवेदी ने सकोला स्थित पैत्रिक आराजी कुल 17 किता रकवा 7.565 हे० भूमि की वसीयत शैलेन्द्र कुमार, शिव कुमार, संदीप कुमार, एवं मीना द्विवेदी के पक्ष में दिनांक 9/1/20 को जरिंये रजि०वसीयतनामा जिसका पंजीकरण कमांक एम0पी0 462522020ए3022896 उपपंजीयक कार्यालय अनूपपुर में निष्पादित करायी थी।उपरोक्त वसीयत निष्पादित करा दिये जाने के बाद भी प्रार्थिया की सौतेली सास आरोपी मीना द्विवेदी उक्त आराजियात में से मृतक व अन्य को कुछ भी नही देना चाहती थी योजना बनाकर आरोपीगण एक राय होकर मृतक को परिवार सहित जिस मकान में मृतक निवास करता था उसको भी आरोपी मीना द्विवेदी के कहने पर चन्द्रिका प्रसाद द्विवेदी ने बैंक में गहन कर दिया और आरोपीगण मृतक एवं उसके पूरे परिवार को मकान से बेदखल कर पैत्रिक मकान पर जबरन कब्जा करना चाहते थे। इसी कारण दोनो आरोपी पुत्रिया सालिनी द्विवेदी एंव शिवांगी द्विवेदी द्वारा मृतक को मानसिक रूप से प्रताडित किया जाता था आरोपी पुत्रियाँ ताना देती थी और मृतक से कहती थी कि तुम्हारा जीना दूभर कर देगें भला चाहते हो तो ये पैत्रिक घर और पैत्रिक जमीनों को छोडकर अपने परिवार को लेकर कहीं चले जाओं नही माने तो जान से भी मरवा सकते है। हमारा कोई कुछ नही बिगाड सकता।मृतक के पिता चन्द्रिका प्रसाद द्विवेदी जिनकी, उम्र 72 वर्ष हो चुकी है आरोपीगण ने चन्द्रिका प्रसाद द्विवेदी को अपने साथ मिलाकर उनके माध्यम से संपूर्ण पैत्रिक आराजी को जिसमें मृतक के हक व हिस्से की आराजी भी शामिल है आरोपी डाक्टर उपेन्द्र प्रजापति को उनकी पत्नी के नाम विकय करा दिया है आरोपी डा०उपेन्द्र प्रजापति कुछ आपराधिक व्यक्तियों को लेकर मृतक के घर जाया करता था तथा मृतक पर मकान व जमीन खाली करने का दबाव बनाता था। इसी कारण मृतक ने तंग आकर खुला विद्युत तार पकडकर आत्म हत्या कर ली है।मृतक ने प्रार्थिया को व अपने कुछ ईष्ट मित्रों को घटना के एक दिन पहले बताया था कि आरोपी मीना द्विवेदी एवं उसकी उसकी पुत्री ने मृतक को रास्ते में रोक कर कहा था कि देख लेना कल का दिन तेरे लिये अच्छा नही होगा। मृतक ने यह बात कहते हुये कहा था कि लगता है कि मैं अब नही जिऊगा।घटना के बाद पति की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण प्रार्थिया अचेतन अवस्था में थी अब प्रार्थिया पूरी तरह से स्वस्थचित्त है और उसे पति द्वारा आत्म हत्या के पूर्व बतायी गई संपूर्ण बाते याद आ गई है। ग्राम सकोला पैत्रिक आराजियां प्रार्थिया और उसके पूरे परिवार के भरण पोषण का एक मात्र जरिया है। प्रार्थिया के पास जिस मकान में वह रहती है उसके अलावा अन्य कोई आश्रय उपलब्ध नही है। पैत्रिक आराजियों एवं पैत्रिक मकान के छिन जाने के भय से तथा आरोपीगण के प्रताडना से मेरे पति शिव कुमार द्विवेदी ने आत्म हत्या की है। उपरोक्तानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि स्व० शिव कुमार द्विवेदी के द्वारा दिनांक 30/4/24 को की गई आत्म हत्या के लिये आरोपी चन्द्रिका द्विवेदी (ससुर) मीना द्विवेदी (सौतेली सास), सालिनी द्विवेदी (ननद), शिवांगी द्विवेदी (ननद), एवं डाक्टर उपेन्द्र प्रजापति के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 आत्म हत्या दुष्प्रेरण का अपराध पंजीबद्व करते हुये प्रकरण की जांच वरिष्ठ एवं अनुभवी पुलिस अधिकारियों की टीम के माध्यम से करायी जावे जिससे प्रार्थिया को न्याय प्राप्त हो सके।