दोनों वाहन चालकों पर मुकदमा पंजीकृत कर, गिरफ्तार आरोपीय को भेजा गया जेल
संवाददाता शिव प्रताप सिंह/ दैनिक समाज जागरण
ओबरा/ सोनभद्र। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अशोक कुमार मीना के द्वारा जनपद में अवैध खनन व परिवहन के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में तथा श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अनिल कुमार व क्षेत्राधिकारी ओबरा हर्ष पाण्डेय के कुशल निर्देशन मे प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह थाना ओबरा के नेतृत्व उ० नि० राजेश दुबे हे०का० नीरज राय हे० का० अजय शुक्ला थाना ओबरा जनपद सोनभद्र ने टीम बनाकर दिनांक 18.06.2025 को बग्घानाला पर चेकिंग के दौरान उपखनिज भरे वाहन संख्या UP65HT 0777 को रोका गया तो माप में ओवरलोड पाया गया तथा वाहन चालक से ई0फार्म सी/ ई0एम0एम0 11 अथवा परिवहन के सम्बन्ध में प्रपत्र मांगा गया तो चालकों द्वारा कोई भी परिवहन प्रपत्र प्रस्तुत नही किया गया। वाहन संख्या UP65HT 0777 / UP64BT 8036 तो ट्रक चालकों द्वारा कोई भी परिवहन प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया ।परिवहन पत्र न पाकर वाहन संख्याUP65HT ट्रक के चालक रामा यादव पुत्र स्व0 इन्द्रसेन यादव निवासी निहालापुर थाना केराकत जनपद जौनपुर द्वारा बिना किसी बैध परमीट के कुल 29 घन मीटर अवैध डोलो स्टोन गिट्टी का चोरी वाहन स्वामी व स्टोन क्रेशर मालिक के सहयोग से परिवहन करने के सम्बन्ध में सर्वेक्षक खनिज विभाग सोनभद्र श्री योगेश शुक्ला के द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 133/2025धाराः-303(2),317(2) बी.एन.एस. व उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली 2021 के नियम3(1),58,72(1) व धारा- 4/21 खान एंव खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 व धारा- 3 सार्वजनिक संपति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 बनाम UP65HT 0777 ट्रक का चालक रामा यादव पुत्र स्व0 इन्द्रसेन यादव निवासी निहाला पुर थाना केराकत जनपद जौनपुर, 2- वाहन संख्या UP65HT 0777 ट्रक का स्वामी नाम पता अज्ञात व 3. प्रो0 विजय अग्रवाल पुत्र बृजभान अग्रवाल निवासी राम मन्दिर कालोनी ओबरा सोनभद्र मे0 सोनभद्र माइनिंग वर्क्स के मालिक के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया। तो वाहन संख्या- UP64BT8036 तुम माप में ओवरलोड पाया गया तथा वाहन चालक से ई० फार्म सी/ई०एम० एम०11अथवा परिवहन के संबंध प्रपत्र मांगा गया तो कोई भी परिवहन प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। परिवहन प्रपत्र के अभाव में वाहन संख्या UP 64 BT 8036 TRUCK ट्रक 16 चक्का का चालक कृष्णानंद मौर्य पुत्र हरबंस मौर्य निवा० ढोढनपुर थाना चकिया जनपद चंदौली द्वारा बिना किसी बेड परमिट के कुल35.00 घन मी अवैध डोलो स्टोन गिट्टी का चोरी वाहन स्वामी वह बालाजी स्टोन प्रोडक्ट बाघ मानव बिल्ली मारकुंडी के मालिक रामचंद्र अग्रहरी पुत्र नारायण दास निवासी डाला जनपद सोनभद्र के सहयोग से परिवहन करने के संबंध में सर्वेक्षण खनिज विभाग सोनभद्र श्री योगेश शुक्ला के द्वारा बाजार थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 134/2025धारा-303(2),317(2)बी०एन०एस व उत्तर प्रदेश उपखनिज परिहार नियमावली 2021 के नियम 3(1),58,72 (1) व धारा 4/21 खान व खनिज (विकास का विनियम) अधिनियम 1957 व धारा 3 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 बनाम UP 64 BT 8036 ट्रक 16 चक्का का चालक कृष्णानंद मोर्य पुत्र हरवंश मौर्या निवासी ढोढनपुर थाना चकिया जनपद चंदौली,2 वाहन संख्या UP64 BT8036 ट्रक 16 चक्का का वाहन स्वामी नाम पता अज्ञात व 3 रामचंद्र अग्रहरी पुत्र नारायण दास निवासी दल बाजार थाना चोपन जनपद सोनभद्र बालाजी स्टोन प्रोडक्ट बाग मानव बिलिमर कुंडी के मालिक के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया। गिरफ्तार सुदा वाहन चालक कृष्णानंद मौर्य पुत्र हरबंस मौर्य निवासी धोरनपुर थाना चकिया जनपद चंदौली व UP65HT 0777 ट्रक का चालक रामा यादव पुत्र स्व0 इन्द्रसेन यादव निवासी निहाला पुर थाना केराकत जनपद जौनपुर बहुत दिनांक 18 6 2025 को समय 12:30 पीएम पर गिरफ्तार का हिरासत पुलिस में लेकर माननीय न्यायालय रिमांड हेतु भेजा गया।