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शिकायत की जांच के बाद चिकित्सक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना

वीरेंद्र चौहान, समाज जागरण ब्यूरो, किशनगंज।

जनहित में दर्ज कराई गई एक शिकायत की जांच के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए चिकित्सक मो. मकतूब आलम पर 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है। यह कार्रवाई सीमांचल सेवा फाउंडेशन के संस्थापक हसीबुर रहमान द्वारा मेडकेयर हॉस्पिटल, पश्चिमपाली कॉलेज रोड किशनगंज के विरुद्ध दायर परिवाद के आलोक में की गई है।

असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, किशनगंज डॉ. राज कुमार चौधरी द्वारा स्वास्थ्य विभाग को भेजे गए प्रतिवेदन के अनुसार, शिकायत प्राप्त होने के बाद तीन सदस्यीय जांच दल का गठन कर 30 अक्टूबर 2025 को संबंधित संस्थान की जांच कराई गई थी। जांच प्रतिवेदन में पाई गई अनियमितताओं के आधार पर बिहार नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण एवं विनियमन) नियमावली, 2013 के तहत मो. मकतूब आलम पर 50 हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया।

विभागीय अभिलेखों के अनुसार, निर्धारित जुर्माने की राशि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा भी कर दी गई है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा स्वास्थ्य विभाग को कार्रवाई प्रतिवेदन भेज दिया गया है।

शिकायतकर्ता एवं सीमांचल सेवा फाउंडेशन के संस्थापक हसीबुर रहमान ने कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय पारदर्शिता, जवाबदेही तथा आम नागरिकों के अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में निष्पक्ष जांच और विधिसम्मत कार्रवाई से आम लोगों का प्रशासनिक व्यवस्था पर विश्वास बढ़ता है।

उन्होंने मामले की जांच एवं कार्रवाई सुनिश्चित करने वाले अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर जागरूक नागरिकों को आगे आकर अपनी वैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए।

स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई को चिकित्सा संस्थानों में निर्धारित नियमों एवं मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।


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