समाज जागरण/ आदिवासी सुनील त्रिपाठी
ओबरा/ सोनभद्र। आज किड्स केयर इंग्लिश स्कूल में उत्तर प्रदेश यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों पर एक विशेष जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर यातायात उपनिरीक्षक श्री राजेश यादव ने विद्यार्थियों को बाइक, स्कूटर एवं कार चलाते समय अपनाई जाने वाली सुरक्षा सावधानियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने विद्यार्थियों को मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Act) तथा वाहन संचालन से संबंधित महत्वपूर्ण नियमों और कानूनी प्रावधानों से भी अवगत कराया। श्री यादव ने विशेष रूप से कहा कि नाबालिग (18 वर्ष से कम आयु) विद्यार्थियों द्वारा बाइक या स्कूटर चलाकर विद्यालय आना कानूनन अपराध है। यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पाया जाता है, तो संबंधित वाहन को जब्त (Impound) किया जा सकता है तथा मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
उन्होंने विद्यार्थियों को एक जिम्मेदार एवं जागरूक नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया तथा उनसे आग्रह किया कि वे आज प्राप्त इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने माता-पिता, रिश्तेदारों एवं मित्रों तक भी पहुँचाएँ, ताकि अधिक से अधिक लोग यातायात नियमों का पालन करें और सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके।
कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह एवं गंभीरता के साथ सत्र को सुना। उन्होंने यातायात नियमों से संबंधित विभिन्न प्रश्न भी पूछे, जिनका श्री राजेश यादव ने सरल एवं प्रभावी ढंग से उत्तर दिया। विद्यार्थियों ने इस जागरूकता सत्र को अत्यंत ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक बताया। विद्यालय प्रबंधन ने उत्तर प्रदेश यातायात पुलिस एवं राजेश यादव का इस उपयोगी एवं जनहितकारी सत्र के लिए आभार व्यक्त किया।
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