समाज जागरण
अनूपपुर।जिला लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि – माननीय न्याययालय श्री पंकज जायसवाल,प्रथम अपर सत्र नयायाधीश अनूपपुर के न्यायालय ने सत्र प्र0 क्र0 30/2022 थाना कोतवाली अनूपपुर के अपराध क्र0 161/22 धारा-394,34 भादवि में आरोपीगण राजू उर्फ भैया यादव,पिन्टू यादव,बेटू यादव एवं अनिल यादव को 07 -07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10-10 हजार रू.के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
मामले में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक श्री पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा की गई। दिनांक 25.03.2022 को थाने में आहत प्रकाश यादव के संबंध में अस्पताली तहरीर प्राप्त होने पर जांच हेतु अस्पताल जाकर आहत प्रकाश यादव का कथन लेख करने पर उसने बताया कि वह शहडोल-कोतमा हाईवे रोड पर मॉं विरासनी पेट्रोल पम्प पर नोजल मैन के पद पर कार्य करता है। दिनांक 24.03.2022 को रात करीब 11ः30 बजे से 11ः45 बजे के बीच दो मोटर सायकल में सवार चार व्यक्ति विरासनी पेट्रोल पंप पर आये,जिसमें एक व्यक्ति भैया यादव ग्राम हरदी का था,चारों व्यक्ति उसे बोले कि दोनों मोटर सायकल में पेट्रोल फुल कर दो,तब उसने दोनों मोटर सायकल में करीब 20 लीटर पेट्रोल भरने के बाद पेट्रोल का पैसा मांगने पर चारों व्यक्ति उसे बोले कि जितना पैसा तुम्हारे जेब में हो, निकाल दो,उसके द्वारा पैसा नहीं निकालने पर एक व्यक्ति पीले रंग का शर्ट पहना हुआ अपने पहने हुए पेंट के सामने से कट्टा निकालकर उसके गले में सामने लगा दिया तथा दूसरा व्यक्ति चाकू से उसके बांए पैर के जांच पर पीछे दो-तीन बार मारने पर उसके द्वारा बीच बचाव करने का प्रयास किया गया लेकिन एक चाकू उसके बाएं जांघ पर लगने से खून बहने लगा। आरोपी उसके जेब में रखे 15000/- रू. लूट लिये और कट्टे से फायर करके भाग गये। फिर उसने पम्प मालिक को फोन लगाया। वह अपने वाहन से इलाज करवाने जिला अस्पताल अनूपपुर ले गया। अस्पताली तहरीर पर प्रथम दृष्टया धारा 394,34 का अपराध घटित पाये जाने पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया,आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया और अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग-पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया,जहां विचारण उपरान्त माननीय न्यांयालय द्वारा अभियुक्तागण को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्डक से दण्डित किया है।