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घी खरीदी को निविदा प्रक्रिया में शामिल करने की उच्च न्यायालय की गाइडलाइन

बिरासनी मंदिर प्रबंध समिति को दिये निर्देश

बिरसिंहपुर पाली— बिरासनी मंदिर प्रबंध समिति के व्दारा घी खरीदी कों निविदा प्रक्रिया में शामिल न करने पर नियम विरुद्ध करार देने के लिए नगर के एक व्यवसाई ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि बिरासनी मंदिर प्रबंध समिति के व्दारा मंदिर में प्रयोग में आने वाले घी को निविदा में शामिल न करते हुए एक कंपनी से सीधे खरीदी करने जा रही है । इस याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश किया गया है कि हम मंदिर प्रबंध समिति अगर घी खरीदी करती है तो उसे निविदा प्रक्रिया के तहत खरीदी की जाये । उच्च न्यायालय ने अपने अहम फैसले में लिखा है कि न्यायालय किसी को खरीदी करने के निर्देश नहीं दे सकती, बशर्ते अगर खरीदी करती है, तो निर्धारित मापदण्ड का पालन किया जायेगा ।
इस संदर्भ में संबंधित व्यवसायी व्दारा विगत दिवस आयुक्त शहडोल , कलेक्टर और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पाली को आवेदन पत्र जारी कर निवेदन किया है कि चैत्र नवरात्रि में मंदिर प्रबंध समिति में लगने वाले घी की आपूर्ति निविदा के माध्यम से किया जाये ।
ध्यान देने योग्य है कि मंदिर प्रबंध समिति के व्दारा निविदा प्रक्रिया में घी को शामिल नहीं किये जाने पर भी उक्त व्यवसायी के व्दारा प्रशासनिक अधिकारियों से आवेदन पत्र देकर घी को पारदर्शी तरीके से खरीदी किये जाने हेतु आग्रह किया गया था लेकिन मंदिर प्रबंध समिति ने और न ही अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के व्दारा मामले को संज्ञान में नहीं लिया गया । मजबुरन व्यवसायी को उच्च न्यायालय की शरण ली गई।


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