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माह भीतर हाजिर ना हुआ तो कानपुर अदालत से भगोड़ा घोषित अनिल बाली की होगी कुर्की ,तलाश तेज

सुनील बाजपेई
कानपुर। लगातार समन वारंट के बाद भी पेश नहीं होने पर अभियुक्त अनिल कुमार बाली को यहां के न्यायिक मजिस्ट्रेट, चतुर्थ की अदालत ने फरार घोषित कर दिया है।
यह मामला यहां के गोविंद नगर थाना क्षेत्र से संबंधित है ,जहां अनिल कुमार वाली पुत्र स्व. राजेन्द्र बाली निवासी-10/4, लेबर कालोनी, दादा नगर के खिलाफ 158/22, धारा-406/ 420/467 /468/471/120बी आईपीसी में दर्ज मुकदमा न्यायिक मजिस्ट्रेट, चतुर्थ की अदालत में विचाराधीन है।
इस मुकदमे की विवेचक दादा नगर चौकी प्रभारी गीता सिंह ने बताया कि लगातार सम्मन वारंट के बाद भी पेश नहीं होने की वजह से न्यायालय ने अभियुक्त अनिल कुमार वाली पुत्र स्व.राजेन्द्र बाली निवासी-10/4, लेबर कालोनी, दादा नगर को भगोड़ा यानी फरार घोषित किया है।
विवेचक चौकी प्रभारी गीता सिंह ने बताया कि गत 26 जून को अभियुक्त अनिल कुमार बाली के खिलाफ मु0अ0सं0-158/22, धारा-406/ 420/ .467/468/471/120 बी आई पी सी के मामले में धारा 82 की उद्घोषणा आदेश के 01 माह के भीतर न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं होने पर उसके खिलाफ अब धारा 209 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जायेगी। फिलहाल इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार सिंह की अगुवाई वाली यहां की गोविंद नगर पुलिस भी अदालत द्वारा भगोड़ा घोषित किए गए अभियुक्त अनिल कुमार बाली की तलाश में लगातार जुटी हुई है।


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