राहुल, किशनगंज
लोक सभा आम निर्वाचन 2024 के मद्देनजर अपर समाहर्ता श्री अमरेंद्र कुमार पंकज की अध्यक्षता में सभी राजनीतिक दल/पार्टी/अभ्यर्थी को आदर्श आचार संहिता के बारे में जानकारी कार्यालय वेशम में दी गई। आदर्श आचार संहिता की चर्चा करते हुए अपर समाहर्ता श्री अमरेंद्र कुमार पंकज के द्वारा बताया गया कि डोर टू डोर प्रचार – प्रसार करने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं होगी लेकिन अगर माइक से प्रचार – प्रसार करते हैं तो इसके लिए परमिशन लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया की किसी खास जगह या कहीं मैदान में खड़े होकर प्रचार नहीं कर सकते क्योंकि यह धीरे-धीरे एक सभा का रूप ले लेती है इस तरह प्रचार करने के लिए परमिशन लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया की वाहन से प्रचार – प्रसार करने के लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार लाउडस्पीकर लगा सकता है इसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं होगी।
उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रवीण जहां द्वारा बताया गया कि आज देर शाम तक सभी कैंडिडेट का सिंबल फाइनल हो जाएगा। प्रचार प्रसार करने के लिए किसी भी रैली या सभा का अयोजन करने के लिए इसकी अनुमति एकल खिड़की अनुमंडल से लेनी होगी।
बैठक में आदर्श आचार संहिता के बारे में विस्तार से चर्चा की गई एवम् उससे सम्बन्धित संपूर्ण जानकारी दी गई।
बता दें कि जिला स्तरीय MCMC का गठन किया जा चुका है कमिटी द्वारा प्रिण्ट मीडिया/इलेक्ट्रॉनिक मिडिया सोशल मीडिया के माध्यम से पेड न्यूज/ फेक न्यूज का अनुश्रवण कर रही है। सभी राजनीतिक दल/पार्टी/अभ्यर्थी को प्रिण्ट मीडिया में प्रकाशित करने से पूर्व जिला स्तरीय MCMC कोषांग से अनुवीक्षण कराना अनिवार्य होगा।
लोक सभा आम निर्वाचन – 2024 के लिए कम्युनिकेशन प्लान तैयार कर लिया गया है सम्पूर्ण जिले के लिए एकीकृत नियंत्रण कक्ष/कंट्रोल रूम समहारणालय स्थित आपदा प्रबंधन भवन में संचालित है जिसका नंबर 06456-223778 एवं 06456-225152 है।
बैठक में अपर सम्हार्ता अमरेंद्र कुमार पंकज के साथ उप निर्वाचन पदाधिकारी परवीन जहां, भूमि सुधार उपसमाहर्ता शिव शंकर पासवान एवम् सभी राजनीतिक दल/पार्टी/अभ्यर्थी के सदस्य उपस्थित थे।