कोयलांचल के चर्चित और दबंग नेता सह बाघमारा विधायक ढुलू महतो को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. पूर्व भाजपा नेत्री से दुष्कर्म प्रयास मामले में महतो को ये राहत मिली है. न्यायालय ने विधायक ढुलू महतो को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. एमपी एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने विधायक ढुलू महतो को साक्ष्य के अभाव में बरी किया है. भाजपा की पूर्व नेत्री द्वारा वर्ष 2019 में कतरास थाना में ढुलु के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था. 4 अक्टूबर साल 2019 में भाजपा की पूर्व नेत्री ने बाघमारा विधायक ढुलू महतो के खिलाफ कतरास थाना में मामला दर्ज करवाया था.हालांकि पूर्व नेत्री को मामला दर्ज करवाने के लिये काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था. हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था.
पूर्व भाजपा नेत्री ने जब विधायक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था उस समय राज्य में रघुवर दास की सरकार थी. तब पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही थी लेकिन पूर्व भाजपा नेत्री न्यायालय की शरण में गई, तब कहीं जाकर केस दर्ज हो पाया था. पूर्व भाजपा नेत्री के मामले में भाजपा के एक पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता जलेश्वर महतो, समाजसेवी सह पूर्व बियाडा अध्यक्ष विजय झा ने कानूनी लड़ाई से लेकर अन्य सहयोग किया था.
इस मामले में पूर्व भाजपा नेत्री ने काफी आंदोलन कर न्यायालय पुलिस से न्याय की गुहार लगाई थी. पांच साल तक पीड़िता न्यायालय में लड़ाई लड़ने के बाद अपने आरोप से मुकर गई थी, जिसके बाद मामले की पुष्टि न्यायालय में नहीं हो पायी. बाघमारा विधायक ढुलू महतो ने अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया था जिसमें घटना से इनकार किया था