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कानपुर में 9 वीं बार टला सपा विधायक पर कोर्ट का फैसला ,अब 27 को सुनवाई

जाजमऊ आगजनी मामले में विधायक इरफान पर होना है फैसला

सुनील बाजपेई
कानपुर। आग जनी समेत कई आपराधिक मामलों के आरोपी समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी पर कोर्ट का फैसला नवीं बार भी टल गया है। आज 20 मई को सुनवाई होनी थी लेकिन अब यह सुनवाई अगली 27 में को होगी।
यहां की एमपी एमएलए कोर्ट में विधायक इरफान पर जाजमऊ आगजनी मामले में फैसला सुनाया जाना था। कोर्ट ने अब फैसले के लिए 27 मई की तारीख दी है। इरफान को भी जेल से तलब किया गया है।
अवगत कराते चलें कि बीती 1 मार्च को सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसले के लिए 14 मार्च की तारीख तय की थी। इसके बाद अलग-अलग कारणों से फैसला टलता रहा। इस बीच कोर्ट ने दोबारा दोनों पक्षों से लिखित बहस दाखिल करने को कहा था। नौ मई को सभी पक्षों की लिखित बहस भी कोर्ट में दाखिल हो गई थी। इसके बाद कोर्ट ने 20 मई की तारीख तय की थी।
वहीं इरफान के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने कोर्ट में इरफान को तलब करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जिस पर उन्हें 27 मई को तलब करने का आदेश दिया है। 27 मई को इरफान समेत सभी आरोपी कोर्ट पहुंचेंगे और तब कोर्ट फैसला सुनाएगी।
इस मामले की घटनाक्रम के मुताबिक जाजमऊ की रहने वाली नजीर फातिमा के घर में 7 नवंबर 2022 को आग लग गई थी, जिसमें सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी।


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